AIN NEWS 1: अक्सर आप लोगों के पास कई दस्तावेज होते हैं. इन दस्तावेजों में पैन कार्ड और आधार कार्ड भी काफ़ी अहम दस्तावेजों में आते हैं. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय और राजस्व विभाग की नई अधिसूचना के अनुसार अब पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि को 30 जून 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया है. वैसे तो सभी लोगों को पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना काफी जरूरी है. ऐसे में अब पैन और आधार को एक दूसरे से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून 2023 कर दी गई है. हालांकि पैन को आधार से लिंक करने के दौरान लोगों को एक अहम बात का भी ज़रूर ध्यान रखना चाहिए.
जाने पैन कार्ड
आधार और पैन कार्ड को लिंक करने की समय सीमा को अब 30 जून 2023 कर दिया गया है. लेकीन यदि आपने अभी तक अपना लिंक नहीं किया है तो भी आप पैन और आधार को एक दूसरे से लिंक कर सकते हैं लेकिन आपको इसके लिए 1000 रुपये के जुर्माना राशि का भुगतान तो करना होगा. अभी जिन लोगों के पास भी पैन कार्ड है लेकिन उन्होंने अगर अभी तक इसे आधार कार्ड से इसे लिंक नहीं किया है तो ऐसे लोग को 1000 रुपये का भुगतान कर पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं.
जाने पैन कार्ड अपडेट
लेकीन अगर कोई निर्धारित तारीख तक पैन को आधार कार्ड से लिंक नहीं करता है तो आपका पैन कार्ड अमान्य हो जाएगा. ऐसे में आप केवल 1,000 रुपये का भुगतान करके ऑनलाइन इस तरीके से पैन को अपनें आधार कार्ड से लिंक आसानी से कर सकते हैं. पैन को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आधिकारिक वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर ही जाना होगा.
जाने पैन कार्ड-आधार कार्ड
इसके बाद वहां पर लॉगइन करना होगा. अगर वहां पर आपका अकाउंट नहीं है तो पैन कार्ड का इस्तेमाल करके आप एक नया अकाउंट बनाना होगा. ध्यान दें कि लॉगिन के लिए यूजर आईडी आपका पैन नंबर होगा. इसी तरह आधार और पैन को utiitsl.com या egov-nsdl.co.in सरकारी वेबसाइटों के माध्यम से भी जोड़ा जा सकता है.