UP Government Employees Salary: No Payment in March Without Property Details Submission
यूपी के सरकारी कर्मचारियों को संपत्ति ब्योरा न देने पर नहीं मिलेगा वेतन, सरकार का सख्त आदेश
AIN NEWS 1: उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अहम आदेश जारी किया है। यदि कोई कर्मचारी 28 फरवरी 2025 तक अपनी चल और अचल संपत्ति का विवरण मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज नहीं करता है, तो उसे मार्च महीने में फरवरी का वेतन नहीं मिलेगा। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने इस संबंध में सख्त निर्देश जारी किए हैं।
क्या है सरकार का नया आदेश?
सभी राज्य कर्मचारियों को अपनी संपत्ति का विवरण मानव संपदा पोर्टल पर 28 फरवरी तक अपडेट करना अनिवार्य है।
जो कर्मचारी इस आदेश का पालन नहीं करेंगे, उनका फरवरी माह का वेतन मार्च में रोक दिया जाएगा।
पहले भी सरकार ने संपत्ति विवरण जमा करने की अंतिम तिथि कई बार बढ़ाई थी।
मूल रूप से 31 दिसंबर 2024 तक यह विवरण जमा करना था, लेकिन अब तक कई विस्तार दिए जा चुके हैं।
सरकार की सख्ती क्यों?
उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया है। इससे सरकार को यह जानने में मदद मिलेगी कि कोई सरकारी कर्मचारी अवैध संपत्ति अर्जित तो नहीं कर रहा।
मानव संपदा पोर्टल क्या है?
मानव संपदा पोर्टल उत्तर प्रदेश सरकार का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जहां सरकारी कर्मचारियों की सभी जानकारी ऑनलाइन दर्ज होती है। इस पोर्टल पर निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं:
ई-सर्विस बुक का रखरखाव
अवकाश आवेदन
एसीपी से जुड़ी प्रक्रिया
वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट (APR) दाखिल करना
स्थानांतरण और कार्यभार ग्रहण की प्रक्रिया
पहले भी बढ़ चुकी है समयसीमा
सरकार ने पहले 31 दिसंबर 2024 को ही यह संपत्ति ब्योरा जमा करने की अंतिम तिथि तय की थी। लेकिन कई कर्मचारियों के अनुरोध पर इसे दो बार बढ़ाकर जनवरी और फिर फरवरी तक कर दिया गया। अब 28 फरवरी के बाद कोई और समय विस्तार नहीं दिया जाएगा।
सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही आदेश दिया था कि 1 जनवरी 2024 से सभी सरकारी कार्यवाही मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ही की जाएगी। इसके तहत सभी प्रकार की छुट्टियां, वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट, एसीपी और अन्य प्रशासनिक कार्य अब इसी पोर्टल पर दर्ज किए जाएंगे।
सरकार का संदेश: समय पर करें संपत्ति ब्योरा दाखिल
सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि यह आदेश सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगा और इसमें कोई छूट नहीं दी जाएगी। जो कर्मचारी अभी तक संपत्ति का विवरण नहीं दे पाए हैं, उन्हें 28 फरवरी तक यह कार्य पूरा कर लेना चाहिए, अन्यथा उन्हें अपने वेतन से हाथ धोना पड़ सकता है।
The Uttar Pradesh government has issued strict orders regarding salary payments for government employees. Employees who fail to submit their property details on the Manav Sampada portal by February 28, 2025, will not receive their February salary in March. The UP Chief Secretary, Manoj Kumar Singh, has confirmed that this rule applies to all state employees. Originally, the deadline for property declaration was December 31, 2024, but it has been extended multiple times. The UP government has implemented the Manav Sampada portal for transparency, making it mandatory for employees to submit their property declarations, annual performance reports (APR), leave applications, and transfer details online.