Thursday, November 14, 2024

हाईवे पर नहीं ले जा सकते ट्रैक्टर-ट्रॉली : प्रदर्शनकारी किसानों से पंजाब व हरियाणा एचसी

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पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने प्रदर्शनकारी किसानों को हाईवे पर ट्रैक्टर-ट्रॉली नहीं ले जाने की चेतावनी दी है।

हाईकोर्ट ने कहा:

  • हाईवे पर ट्रैक्टर-ट्रॉली चलाना मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन है।
  • यह आम लोगों के लिए खतरा है और यातायात में बाधा डालता है।
  • किसानों को अपना विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से करना चाहिए और हाईवे को बाधित नहीं करना चाहिए।

हाईकोर्ट ने किसानों को:

  • प्रदर्शन के लिए वैकल्पिक स्थानों का सुझाव दिया है।
  • पुलिस को निर्देश दिया है कि वह किसानों के प्रदर्शन को शांतिपूर्ण तरीके से नियंत्रित करे।

किसानों की प्रतिक्रिया:

  • कुछ किसान संगठनों ने हाईकोर्ट के फैसले का विरोध किया है।
  • उनका कहना है कि हाईवे पर प्रदर्शन करना किसानों का लोकतांत्रिक अधिकार है।
  • वे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में जाने की योजना बना रहे हैं।

अन्य महत्वपूर्ण बातें:

  • हाईकोर्ट ने कहा कि किसानों को अपने विरोध प्रदर्शन को शांतिपूर्ण तरीके से करना चाहिए और हिंसा से बचना चाहिए।
  • हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि किसानों को आम लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए।
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सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पन्था विततो देवयानः।
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