पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने प्रदर्शनकारी किसानों को हाईवे पर ट्रैक्टर-ट्रॉली नहीं ले जाने की चेतावनी दी है।
हाईकोर्ट ने कहा:
- हाईवे पर ट्रैक्टर-ट्रॉली चलाना मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन है।
- यह आम लोगों के लिए खतरा है और यातायात में बाधा डालता है।
- किसानों को अपना विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से करना चाहिए और हाईवे को बाधित नहीं करना चाहिए।
हाईकोर्ट ने किसानों को:
- प्रदर्शन के लिए वैकल्पिक स्थानों का सुझाव दिया है।
- पुलिस को निर्देश दिया है कि वह किसानों के प्रदर्शन को शांतिपूर्ण तरीके से नियंत्रित करे।
किसानों की प्रतिक्रिया:
- कुछ किसान संगठनों ने हाईकोर्ट के फैसले का विरोध किया है।
- उनका कहना है कि हाईवे पर प्रदर्शन करना किसानों का लोकतांत्रिक अधिकार है।
- वे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में जाने की योजना बना रहे हैं।
अन्य महत्वपूर्ण बातें:
- हाईकोर्ट ने कहा कि किसानों को अपने विरोध प्रदर्शन को शांतिपूर्ण तरीके से करना चाहिए और हिंसा से बचना चाहिए।
- हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि किसानों को आम लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए।