Thursday, December 26, 2024

रेलवे प्रॉपर्टी एक्ट: ट्रेन से चादर और तकिया चुराने पर सजा?

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AIN NEWS 1: रेलवे यात्रा भारत में एक सस्ता और सुविधाजनक साधन है। हालांकि, कुछ यात्री रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने या चोरी करने की गलत हरकतें करते हैं। रेलवे प्रॉपर्टी एक्ट, 1966 के तहत ऐसे अपराधों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान है।

ट्रेन से सामान चुराने पर सजा

अगर कोई यात्री ट्रेन से चादर, कंबल या तकिया चुराते हुए पकड़ा जाता है, तो उसे रेलवे प्रॉपर्टी एक्ट के तहत सजा हो सकती है। इस कानून के अनुसार, इस प्रकार के अपराध के लिए निम्नलिखित सजाएं हो सकती हैं:

1. जेल की सजा: अपराधी को 5 साल तक की जेल हो सकती है।

2. जुर्माना : 1000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

3. दोनों : जेल और जुर्माना दोनों की सजा भी हो सकती है।

पहली बार अपराध करने पर सजा

पहली बार इस तरह के अपराध में पकड़े जाने पर सजा कम हो सकती है:

– कम से कम 1 साल की जेल

– 1000 रुपये तक जुर्माना

क्या करें और क्या न करें

– चादर, तकिया और कंबल:  ट्रेन के एसी कोच में सफर करते समय आपको बेडशीट, कंबल और तकिया दिया जाता है। यात्रा समाप्त होने पर इन सामानों को ट्रेन में छोड़ना आपकी जिम्मेदारी है।

– चोरी से बचें : यदि आप इन्हें अपनी यात्रा के बाद भी ले जाते हैं या चोरी करते हैं, तो आप कानूनी कार्रवाई के लिए जिम्मेदार होंगे।

इस प्रकार, रेलवे की संपत्ति की सुरक्षा और सफर के नियमों का पालन करना सभी यात्रियों की जिम्मेदारी है।

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AIN NEWS 1https://ainnews1.com
सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पन्था विततो देवयानः।
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