ये NBFC हैं- यूएमबी सिक्योरिटीज लिमिटेड, अनाश्री फिनवेस्ट लिमिटेड, चड्ढा फाइनेंस लिमिटेड, एलेक्सी ट्रैकॉन प्राइवेट लिमिटेड और झुरिया फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेडकेंद्रीय बैंक ने कहा कि जैसा की RBI की अधिनियम, 1932 की धारा 45-I के खंड (A) में कहा गया है। उसके मुताबिक, ये कंपनियां नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन (NBFI) के कारोबार का लेन-देन नहीं करेंगी।भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बुधवार को कहा कि उसने गलत तरीके से लोन देने के कारण पांच नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों (NBFC) के सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन (CoR) को रद्द कर दिया है। ये NBFC हैं- यूएमबी सिक्योरिटीज लिमिटेड, अनाश्री फिनवेस्ट लिमिटेड, चड्ढा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड (जिसे अब चड्ढा फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता है), एलेक्सी ट्रैकॉन प्राइवेट लिमिटेड और झुरिया फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड।RBI ने आगे विस्तार से कहा कि NBFC के CoR को थर्ड पार्टी के ऐप के जरिए किए गए अपने डिजिटल लोन ऑपरेशन में आउटसोर्सिंग और RBI के दिशानिर्देशों के उल्लंघन के कारण रद्द कर दिया गया है। बैंक ने कहा इसे जनहित के लिए हानिकारक माना गया था।उन्होंने कहा, “ये कंपनियां बहुत ज्यादा ब्याज वसूलने से जुड़े मौजूदा नियमों का भी पालन नहीं कर रही थीं। साथ ही कर्ज वसूली के लिए ग्राहकों का गलत उत्पीड़न भी किया जा रहा था।”पिछले महीने रिजर्व बैंक ने यह भी बताया था कि बीएनपी परिबास इंडिया फाइनेंस, स्विस लीजिंग एंड फाइनेंस और अवेलेबल फाइनेंस समेत 22 NBFC ने अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सरेंडर कर दिए हैं। केंद्रीय बैंक ने उनका CoR रद्द कर दिया है, क्योंकि उन्होंने इसे सरेंडर कर दिया है।