AIN NEWS 1: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने कथित शराब घोटाले के मामले में जमानत दे दी है। हालांकि, उनकी गिरफ्तारी की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों के मत अलग-अलग हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही ठहराया, जबकि जस्टिस उज्ज्वल भुइंया ने इससे असहमति जताई।
सीबीआई ने 26 जून को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था, जब वे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में थे। बाद में, उन्हें ईडी केस में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई थी, लेकिन सीबीआई केस में गिरफ्तारी के कारण वे जेल से बाहर नहीं आ सके। दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी को उचित ठहराया था, यह मानते हुए कि पर्याप्त सबूत मौजूद हैं और गिरफ्तारी अवैध नहीं है। हाई कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट का रुख करने को कहा था। इस फैसले के खिलाफ केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।
सुप्रीम कोर्ट ने 5 सितंबर को इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने कहा कि चूंकि चार्जशीट दायर हो चुकी है और ट्रायल लंबा चलेगा, इसलिए केजरीवाल को लंबे समय तक जेल में रखना उचित नहीं है। इसके बाद, केजरीवाल को 10 लाख रुपये के बेल बॉन्ड के साथ जमानत मिली।
गौरतलब है कि शराब घोटाले के आरोप में मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, बीआरएस नेता के कविता, और ‘आप’ के पूर्व कम्युनिकेशन इंचार्ज विजय नायर को पहले ही जमानत मिल चुकी है। आरोप है कि 2021-22 के वित्तीय वर्ष में शराब नीति में भ्रष्टाचार हुआ, जिसे बाद में दिल्ली सरकार ने रद्द कर दिया था। ईडी और सीबीआई का कहना है कि शराब कारोबारियों को गलत लाभ पहुंचाकर रिश्वत ली गई और केजरीवाल को इस घोटाले का मास्टरमाइंड बताया गया। हालांकि, आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार इन आरोपों को नकार रही है।