AIN NEWS 1: दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाते हुए सभी राज्यों को 12वीं कक्षा तक के स्कूलों की फिजिकल क्लासेस बंद करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सोमवार को वायु प्रदूषण से जुड़े मामलों की सुनवाई के दौरान लिया। न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए सख्त कार्रवाई की आवश्यकता जताई।
दिल्ली सरकार का निर्णय
इससे पहले रविवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने राजधानी में वायु प्रदूषण के कारण 10वीं और 12वीं कक्षाओं को छोड़कर बाकी सभी क्लासेस बंद करने की घोषणा की थी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को प्रदूषण के हालात को देखते हुए स्कूलों को लेकर तत्काल निर्णय लेने को कहा है।
कोर्ट की फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRP) के तहत प्रदूषण विरोधी प्रतिबंधों को समय पर लागू न करने के लिए फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण के उपायों में देरी से बच्चों की सेहत पर गंभीर असर पड़ रहा है।
एनसीआर के अभिभावकों की चिंता
कोर्ट में वकील गोपाल शंकर नारायण ने बताया कि दिल्ली में 10वीं से नीचे की कक्षाओं के लिए ऑनलाइन पढ़ाई शुरू की गई है, लेकिन यूपी समेत एनसीआर के अन्य क्षेत्रों में यह कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने कोर्ट को यह भी बताया कि नोएडा और गाजियाबाद के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक राहत की उम्मीद कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि शुक्रवार को इस मामले में एनसीआर के सभी क्षेत्रों पर चर्चा होगी।
प्रदूषण की खतरनाक स्थिति
दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) सोमवार को खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। सुबह का औसत AQI 746 दर्ज किया गया, जबकि मुंडका क्षेत्र में यह 1200 तक पहुंच गया। मौसम वैज्ञानिकों ने सलाह दी है कि लोग केवल जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें। तेज हवा के बावजूद प्रदूषण कम नहीं हो रहा है, जो गंभीर चिंता का विषय है।
अगली सुनवाई शुक्रवार को
इस मामले में अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी, जिसमें एनसीआर के अन्य क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रण और स्कूल बंद करने पर चर्चा की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने सभी संबंधित राज्यों से तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया है ताकि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।