AIN NEWS 1 Swati Maliwal Case : 18 मई को दिल्ली पुलिस ने विभव कुमार को गिरफ्तार किया था। शुक्रवार को उन्हें तीस हजारी कोर्ट में पेश किया गया, जहां उनका मेडिकल परीक्षण भी हुआ। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने विभव कुमार को 28 मई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
#WATCH | AAP MP Swati Maliwal assault case: Delhi CM Arvind Kejriwal's aide Bibhav Kumar brought to Tis Hazari Court after the end of his police custody
He was arrested on May 18. pic.twitter.com/PQltYovGeS
— ANI (@ANI) May 24, 2024
पुलिस हिरासत और आगे की जांच
19 मई को स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में कोर्ट ने विभव कुमार को पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेजा था। पुलिस ने सात दिनों की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने पांच दिनों की रिमांड दी। 23 मई को उन्हें फिर से पेश किया जाएगा। इस दौरान विभव को अपने वकील से मिलने की अनुमति दी गई थी और चिकित्सा आवश्यकताओं के लिए आवश्यक दवाएं भी प्रदान की जाएंगी।
अंतरिम जमानत का खारिज होना
कोर्ट ने विभव कुमार की अग्रिम जमानत याचिका निरर्थक घोषित कर दी थी, क्योंकि उन्हें पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तारी के समय, उन्हें सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर के तहत पकड़ा गया था।
केजरीवाल की प्रतिक्रिया
स्वाति मालीवाल पर हमले के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वे इस मामले की निष्पक्ष जांच चाहते हैं और न्याय होना चाहिए। उन्होंने समाचार एजेंसी पीटीआई को दिए गए एक साक्षात्कार में यह बात कही।
स्वाति मालीवाल का बयान
स्वाति मालीवाल ने बताया कि 13 मई को सुबह करीब 9 बजे वह अरविंद केजरीवाल से मिलने उनके आवास पर गई थीं। स्टाफ ने उन्हें ड्राइंग रूम में बैठाया और बताया कि अरविंद उनसे मिलने आ रहे हैं। इसके बाद अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार आक्रामक स्थिति में आए और उनके साथ मारपीट की। स्वाति मालीवाल ने कहा कि घटना के समय अरविंद केजरीवाल दूसरे कमरे में थे, लेकिन उन्होंने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और न ही आज तक उन्हें फोन किया।