Saturday, December 28, 2024

महिला की 40 साल की उम्र में हुई थी शादी, पहली रात में ही खुल गया भेद, पत्नी बोली पति नपुंसक?

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AIN NEWS 1: महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक 32 वर्षीय महिला ने अपने ही पति के खिलाफ मे धोखाधड़ी और क्रूरता की पुलिस से शिकायत दर्ज कराई है. इस महिला का अपने पति पर आरोप है कि शादी से पहले उसके पति ने उसे यह नहीं बताया था कि वो कथित तौर पर अपना नपुंसकता का इलाज करा रहा है. इन दोनों की शादी को अभी तक करीब 7 महीने का वक्‍त ही बीता है. बीते साल 8 जून को ही नासिक में इन दोनों की शादी हुई थी.पुणे के खड़कपाड़ा पुलिस थाने के अधिकारी ने इस मामले में बताया कि महिला ने अपनी शिकायत में साफ़ कहा है कि शादी के कुछ समय बाद से ही उसे 40 साल के अपने पति के मेडिकल दस्तावेज मिले, जिससे उसे पता चला कि वो नपुंसकता का इलाज काफ़ी लंबे वक्‍त से करा रहा है. इस महिला ने अपनी शिकायत में कहा कि पति से जब उसने इस बारे में पूछा तो उसने यह कबूल भी किया कि वो शादी से पहले से ही अपनी नपुंसकता का इलाज करा रहा था. पुलिस के मुताबिक इस महीला की शिकायत के आधार पर शुक्रवार को महिला के पति के खिलाफ मे भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी) और 498ए (क्रूरता) के तहत एक मुकदमा दर्ज कर लिया है. इस मामले की आगे जांच की जा रही है.

इस महिला से 2.97 करोड़ की गई धोखाधड़ी

एक अन्‍य मामले में ही विभिन्न निवेश योजनाओं में ज्यादा मुनाफे का वादा कर नवी मुंबई की ही वह 42 वर्षीय महिला और अन्य लोगों से कथित तौर पर कुल 2.97 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का एक मामला सामने आया है. पुलिस को मिली शिकायत के आधार पर पुलिस ने कुल नौ लोगों के खिलाफ मे मामला दर्ज कर लिया है. सानपाड़ा थाने के ही एक अधिकारी ने बताया कि इन आरोपियों ने पिछले तीन वर्षों में इस महिला और अन्य पीड़ितों की रकम शेयरों में निवेश की और चल एवं अचल संपत्ति का अधिग्रहण भी किया लेकिन वे पीड़ितों को कोई भी लाभ दिलाने या निवेश किया गया धन वापस करने में विफल रहे. नवी मुंबई टाउनशिप के सीवुड्स इलाके की निवासी महिला ने रविवार को पुलिस में इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई.

शिकायत पर केस दर्ज

शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), इनामी चिट और धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम, अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध अधिनियम और महाराष्ट्र जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा (वित्तीय प्रतिष्ठानों में) अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया.

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सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पन्था विततो देवयानः।
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