वाहनों की खिड़कियों पर काली फिल्म और रंगीन शीशे लगाना गैरकानूनी है – नियम जानें और जुर्माने से बचें!

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Tinted Glass & Black Film on Vehicle Windows is Illegal: Know the Penalty as per MV Act 2019

वाहनों की खिड़कियों पर काली फिल्म और रंगीन शीशे लगाना गैरकानूनी, जानिए नियम और जुर्माना

AIN NEWS 1: अगर आप अपनी कार की खिड़कियों पर काले शीशे या ब्लैक फिल्म लगवाने की सोच रहे हैं, तो एक बार जरूर रुककर सोचिए। भारत में वाहन सुरक्षा और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ऐसे संशोधन किए गए हैं, जो आम जनता की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं।

मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2019 के अनुसार, किसी भी वाहन की खिड़कियों पर काली फिल्म या अत्यधिक रंगीन शीशे लगाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि इनका दुरुपयोग अपराधों की योजना और गोपनीय गतिविधियों के लिए आसानी से किया जा सकता है।

यातायात पुलिस के अनुसार, कई बार अपराधी ऐसे वाहनों का उपयोग करते हैं जिनमें बाहर से देखना संभव नहीं होता। इससे पुलिस को निगरानी और कार्रवाई करने में मुश्किल होती है। इसी कारण यह नियम सख्ती से लागू किया गया है।

यदि कोई व्यक्ति इस नियम का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है, तो उसके खिलाफ मोटर यान अधिनियम 2019 की धारा के तहत भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही, ट्रैफिक पुलिस आपके वाहन की ऐसी अवैध फिटिंग को मौके पर ही हटवा भी सकती है।

UP ट्रैफिक पुलिस और गाज़ियाबाद ट्रैफिक पुलिस ने हाल ही में इस नियम के बारे में जनजागरूकता बढ़ाने के लिए कई अभियान चलाए हैं और लोगों से आग्रह किया है कि वे ट्रैफिक नियमों का पालन करें और ऐसा कोई भी संशोधन अपने वाहन में न कराएं जिससे कानून का उल्लंघन हो।

सड़क सुरक्षा हम सबकी जिम्मेदारी है। इसलिए वाहन को वैध रूप से संचालित करना न सिर्फ आपकी सुरक्षा के लिए ज़रूरी है, बल्कि समाज की भी भलाई के लिए अहम है।

According to the Motor Vehicles (Amendment) Act, 2019, the use of tinted glass or black film on car windows is completely illegal in India. This rule has been implemented to prevent criminal misuse and enhance public safety. Violators may face heavy fines, and traffic police have the authority to remove such modifications on the spot. The UP Traffic Police and GZP Traffic Police are actively spreading awareness regarding this ban to promote road safety and lawful vehicle usage.

 

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