AIN NEWS 1: दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्नाव रेप केस के दोषी और भाजपा से निष्कासित पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को स्वास्थ्य आधार पर दो हफ्ते की अंतरिम जमानत दी है। अदालत ने आदेश दिया है कि उन्हें नई दिल्ली स्थित एम्स अस्पताल में भर्ती कराया जाए और उनका चिकित्सा मूल्यांकन किया जाए।
स्वास्थ्य समस्याओं का हवाला
कुलदीप सिंह सेंगर ने अदालत से स्वास्थ्य समस्याओं का हवाला देते हुए जमानत की मांग की थी। उनके वकील ने दावा किया कि सेंगर को मधुमेह, मोतियाबिंद, रेटिना से जुड़ी समस्याएं और अन्य गंभीर बीमारियां हैं, जिनका इलाज जरूरी है।
एम्स में इलाज का आदेश
दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि एम्स के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट यह तय करेंगे कि सेंगर का इलाज वहीं संभव है या नहीं। इस संबंध में मेडिकल सुपरिंटेंडेंट अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश करेंगे।
अदालत का रुख
हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि सेंगर को केवल इलाज के उद्देश्य से जमानत दी गई है। अदालत यह सुनिश्चित करेगी कि उनकी चिकित्सा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सही उपचार दिया जाए।
पृष्ठभूमि
कुलदीप सिंह सेंगर को उन्नाव में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराया गया था। इस मामले ने पूरे देश में गुस्सा और आक्रोश पैदा किया था। सेंगर को 2019 में भाजपा से निष्कासित कर दिया गया था और अदालत ने उन्हें कठोर सजा सुनाई थी।
निष्कर्ष
दिल्ली हाईकोर्ट का यह फैसला बताता है कि गंभीर बीमारियों से जूझ रहे दोषियों को भी उचित चिकित्सा का अधिकार है। हालांकि, यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इलाज के बाद सेंगर की आगे की न्यायिक प्रक्रिया कैसे चलती है।
(फाइल फोटो)