UP Government Ends Map Approval Requirement for Small House Constructions
यूपी में 1000 वर्गफीट तक घर बनाने के लिए नक्शा पास कराना नहीं होगा जरूरी: योगी सरकार का बड़ा फैसला
AIN NEWS 1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने प्रदेशवासियों के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब 1000 वर्गफीट तक के प्लॉट पर घर बनाने के लिए नक्शा पास कराने की जरूरत नहीं होगी। इससे आम लोगों को नक्शा पास कराने की जटिल प्रक्रिया और उससे जुड़े शोषण से छुटकारा मिलेगा।
नई बिल्डिंग बायलॉज में क्या बदलाव किए गए हैं?
प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 में कई अहम बदलाव किए हैं, जिन्हें अब 2025 के नए बायलॉज के रूप में लागू किया गया है। यह बदलाव आवास विभाग द्वारा किए गए हैं और प्रमुख सचिव पी. गुरु प्रसाद ने इसकी जानकारी दी है।
1000 वर्गफीट तक नक्शा पास नहीं होगा जरूरी
अब अगर कोई व्यक्ति 1000 वर्गफीट तक के प्लॉट पर मकान बनाना चाहता है, तो उसे नक्शा पास कराने की आवश्यकता नहीं होगी। वहीं, 5000 वर्गफीट तक के निर्माण के लिए केवल एक पंजीकृत आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेट ही काफी होगा। इससे आम जनता को न केवल पैसा बचेगा, बल्कि समय भी।
प्रोफेशनल गतिविधियों के लिए भी राहत
यदि कोई अपने घर के 25% हिस्से का उपयोग नर्सरी, क्रेच, होम स्टे, या किसी प्रोफेशनल सर्विस जैसे डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट या आर्किटेक्ट के कार्यालय के रूप में करना चाहता है, तो अब नक्शे में इसका अलग से उल्लेख करना जरूरी नहीं होगा। यह अब स्वीकृत मान लिया जाएगा।
एनओसी की समयसीमा तय
मानचित्र पास करने के लिए अलग-अलग विभागों से मिलने वाली एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) के लिए अब समयसीमा तय कर दी गई है। विभागों को 7 से 15 दिन के भीतर एनओसी देनी होगी। अगर समय पर एनओसी नहीं दी जाती, तो उसे स्वत: मान्य माना जाएगा।
छोटे प्लॉट पर अब बना सकेंगे अपार्टमेंट
पहले अपार्टमेंट बनाने के लिए कम से कम 2000 वर्गमीटर प्लॉट की जरूरत होती थी। अब यह सीमा घटाकर 1000 वर्गमीटर कर दी गई है। इसके साथ ही हॉस्पिटल और कमर्शियल बिल्डिंग के लिए अब सिर्फ 3000 वर्गमीटर का प्लॉट काफी होगा।
ऊंची इमारतें बनाने की छूट
नए नियमों के तहत अब 24 मीटर चौड़ी सड़कों पर आवासीय इमारतों में दुकान और दफ्तर खोलने की इजाजत होगी। फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) को भी बढ़ाकर 3 गुना कर दिया गया है। 45 मीटर चौड़ी सड़कों पर बिना ऊंचाई की सीमा के इमारत बनाई जा सकेगी।
The Uttar Pradesh government has introduced major reforms in its building bylaws 2025. Homeowners with plots up to 1000 sq ft no longer need to get map approval. This new policy aims to simplify house construction in UP and eliminate corruption in the map approval process. With new rules for apartments, commercial buildings, and NOC timelines, the Yogi government’s new building policy brings relief to home builders and boosts real estate development in the state.