Friday, January 24, 2025

यूपी रेरा का सख्त कदम: नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना, होमबायर्स के लिए बड़ी राहत,यूपी रेरा का उद्देश्य और दिशा-निर्देश?

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UP RERA’s Strict Guidelines for Real Estate Promoters: Hefty Penalties for Non-Compliance

यूपी रेरा का सख्त कदम: नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना, होमबायर्स के लिए बड़ी राहत

AIN NEWS 1: उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (यूपी रेरा) ने रियल एस्टेट प्रमोटर्स और एजेंट्स के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यूपी रेरा का मुख्य उद्देश्य होमबायर्स के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता को बढ़ावा देना है।

अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी ने साफ किया है कि प्रमोटर्स और एजेंट्स को रेरा अधिनियम के तहत निर्धारित सभी नियमों का पालन करना होगा। विज्ञापनों में किसी भी प्रकार की गलत जानकारी देना अब भारी जुर्माने का कारण बन सकता है।

अनिवार्य खुलासे: क्या-क्या जानकारी होनी चाहिए?

यूपी रेरा ने प्रिंट, टेलीविज़न, डिजिटल प्लेटफॉर्म, और आउटडोर होर्डिंग्स जैसे सभी माध्यमों के विज्ञापनों के लिए अनिवार्य जानकारी की सूची दी है।

इन विवरणों को विज्ञापनों में शामिल करना जरूरी है:

प्रोजेक्ट का रेरा पंजीकरण नंबर

यूपी रेरा की आधिकारिक वेबसाइट का उल्लेख

प्रोजेक्ट का यूनिक रेरा क्यूआर कोड

प्रोजेक्ट का संग्रहण खाता संख्या

एजेंट्स के लिए विशेष निर्देश

रियल एस्टेट एजेंट्स को भी अपने सभी विज्ञापनों में रेरा पंजीकरण नंबर को स्पष्ट रूप से दिखाना होगा। यह कदम खरीदारों के बीच विश्वास बढ़ाने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।

भ्रामक विज्ञापनों का खतरा

यूपी रेरा ने पाया है कि कुछ प्रमोटर्स विज्ञापनों में महत्वपूर्ण जानकारी छुपाकर होमबायर्स को भ्रमित करते हैं। भ्रामक विज्ञापन आर्थिक नुकसान और धोखाधड़ी का बड़ा कारण बनते हैं।

होमबायर्स के लिए सावधानी

यूपी रेरा ने खरीदारों से अपील की है कि वे किसी भी प्रोजेक्ट में निवेश करने से पहले उसकी पूरी जानकारी यूपी रेरा की वेबसाइट पर चेक करें। इससे वे फर्जी और भ्रामक प्रोजेक्ट्स से बच सकते हैं।

नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना

यूपी रेरा ने अब तक 91 प्रमोटर्स और एजेंट्स पर ₹2.66 करोड़ का जुर्माना लगाया है। यदि नियमों का उल्लंघन दोबारा होता है, तो जुर्माना प्रोजेक्ट की कुल लागत का 5% तक हो सकता है।

खरीदारों की सुरक्षा के लिए रेरा की पहल

भूसरेड्डी ने बताया कि यूपी रेरा सभी माध्यमों पर जारी होने वाले विज्ञापनों की सख्त निगरानी कर रहा है। नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि खरीदारों के निवेश सुरक्षित रहें।

यूपी रेरा के नए कदमों का महत्व

1. पारदर्शिता: होमबायर्स को प्रोजेक्ट की प्रमाणिकता की जांच करने में मदद मिलेगी।

2. धोखाधड़ी की रोकथाम: भ्रामक विज्ञापनों की वजह से होने वाले आर्थिक नुकसान से बचाव।

3. प्रमोटर्स पर नियंत्रण: नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए जुर्माने का सख्त प्रावधान।

होमबायर्स को सलाह

1. प्रोजेक्ट का रेरा पंजीकरण नंबर जांचें।

2. यूपी रेरा की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रोजेक्ट डिटेल्स देखें।

3. भ्रामक या अधूरी जानकारी वाले विज्ञापनों से बचें।

यूपी रेरा के ये दिशा-निर्देश न केवल होमबायर्स के लिए बल्कि पूरे रियल एस्टेट सेक्टर के लिए एक सकारात्मक बदलाव हैं। ये नियम पारदर्शिता को बढ़ावा देंगे और खरीदारों को सुरक्षित निवेश का माहौल प्रदान करेंगे।

The Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority (UP RERA) has issued strict guidelines for real estate promoters and agents, ensuring transparency in advertisements by mandating the disclosure of RERA registration numbers, QR codes, and project details. These measures aim to protect homebuyers from misleading advertisements and foster trust in the real estate sector. With penalties of up to 5% of the project’s total cost for violations, UP RERA is committed to safeguarding homebuyers’ interests and promoting compliance.

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AIN NEWS 1
AIN NEWS 1https://ainnews1.com
सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पन्था विततो देवयानः।
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