US Judge Blocks Trump’s Birthright Citizenship Order, Experts Call it Unconstitutional
अमेरिकी जज ने ट्रंप के जन्मसिद्ध नागरिकता पर प्रतिबंध के आदेश को रोका, विशेषज्ञ बोले- संविधान के खिलाफ है ये कदम
AIN NEWS 1 वॉशिंगटन डीसी: एक अमेरिकी संघीय जज ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस कार्यकारी आदेश को अस्थायी रूप से रोक दिया है, जिसमें जन्मसिद्ध नागरिकता के अधिकार को प्रतिबंधित करने की बात कही गई थी।
विदेश मामलों के विशेषज्ञ रोबिंदर सचदेवा का कहना है कि यह फैसला उम्मीद के मुताबिक था। उन्होंने कहा, “सीएटल के संघीय जज का यह निर्णय संविधान के चौदहवें संशोधन की रक्षा करता है। ट्रंप का यह आदेश संविधान के खिलाफ है, क्योंकि एक कार्यकारी आदेश के जरिए संवैधानिक संशोधन को रद्द नहीं किया जा सकता।”
चौदहवां संशोधन और ट्रंप का आदेश
संविधान का चौदहवां संशोधन अमेरिका में जन्मे हर व्यक्ति को नागरिकता का अधिकार देता है। ट्रंप ने इस अधिकार को सीमित करने के लिए एक कार्यकारी आदेश जारी किया था, लेकिन यह आदेश संवैधानिक प्रक्रिया का उल्लंघन करता है। जज के इस फैसले के बाद ट्रंप प्रशासन को बड़ा झटका लगा है।
क्या कहता है विशेषज्ञों का विश्लेषण?
सचदेवा ने आगे कहा, “जज ने यह स्पष्ट कर दिया है कि संविधान के खिलाफ जाकर कार्यकारी आदेश जारी करना असंवैधानिक है। यह मामला अब और लंबा खिंच सकता है। ट्रंप प्रशासन इस आदेश को लागू करवाने के लिए अन्य रास्ते तलाशने की कोशिश करेगा।”
आगे की संभावना
विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला अभी खत्म नहीं होगा। ट्रंप प्रशासन इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जा सकता है। हालांकि, इस बात की संभावना बेहद कम है कि ट्रंप अपनी मंशा में सफल हो पाएंगे।
राजनीतिक असर
यह फैसला ट्रंप प्रशासन के लिए राजनीतिक तौर पर भी बड़ा झटका माना जा रहा है। उनके आलोचक इसे उनके प्रशासन की नीतियों की विफलता के रूप में देख रहे हैं।
A US federal judge has temporarily blocked Donald Trump’s executive order restricting birthright citizenship, citing violations of the Fourteenth Amendment of the US Constitution. This amendment guarantees citizenship to anyone born on US soil. Experts like Robinder Sachdeva believe Trump’s move was unconstitutional, sparking debates and legal battles that may escalate to the Supreme Court.