AIN NEWS 1 ग्वालियर: ग्वालियर कलेक्ट्रेट की सीढ़ियों पर एक युवती द्वारा ‘टिप-टिप बरसा पानी’ गाने पर किए गए डांस की रील सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर GWALIOR MEMES आईडी से पोस्ट किया गया था। वीडियो में युवती काली साड़ी पहनकर डांस करती नजर आ रही है। इस रील को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता आकाश बरुआ ने कलेक्टर से शिकायत की है। उनका कहना है कि इस वीडियो के कारण ग्वालियर की छवि नकारात्मक हो रही है।

इस मुद्दे के सामने आने के बाद, कलेक्टर रुचिका सिंह चौहान ने ग्वालियर कलेक्ट्रेट और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर बिना अनुमति के रील, वीडियो और फोटोग्राफी पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। यह आदेश ऐतिहासिक इमारतों, रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंड, सरकारी दफ्तरों और पार्कों में लागू होगा। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा कानून 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ BNS 2023 की धारा 223 और साइबर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।

कलेक्टर का यह आदेश, नए भारतीय न्याय संहिता की धारा 162(2) के तहत जारी किया गया है और यह संभवतः किसी कलेक्टर का पहला आदेश है जिसमें बिना अनुमति के इन सार्वजनिक स्थानों पर वीडियो और फोटोग्राफी पर प्रतिबंध लगाया गया है।

वीडियो वायरल होने के बाद कलेक्ट्रेट ने युवती को ई-मेल के माध्यम से नोटिस भेजा है, जिसमें 7 दिन के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत करने और वीडियो हटाने के निर्देश दिए गए हैं। वीडियो इंस्टाग्राम पर कामिनी पराशर नाम से अपलोड किया गया था।

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