AIN NEWS 1 मेरठ: गुदड़ी बाजार के तिहरे हत्याकांड में बुधवार को अदालत ने सभी आरोपितों को दोषी करार दे दिया है। इस मामले में कुल 10 आरोपितों को दोषी ठहराया गया है। सजा की सुनवाई 5 अगस्त को होगी। अदालत ने दोषियों को तुरंत गिरफ्तार कर जेल भेजने का आदेश दिया है।
हत्याकांड का विवरण:
यह हत्याकांड 23 मई 2008 को बागपत जिले की हिंडन नदी के किनारे हुआ था, जहां तीन युवकों के शव मिले थे। मृतकों की पहचान सुनील ढाका (27 वर्ष), पुनीत गिरि (22 वर्ष), और सुधीर उज्जवल (23 वर्ष) के रूप में की गई थी।
पुलिस जांच के अनुसार, 22 मई 2008 की रात को गुदड़ी बाजार में हाजी इजलाल कुरैशी का इन तीन युवकों के साथ विवाद हुआ था। इजलाल की दोस्त शीबा सिरोही को इन युवकों की इजलाल से दोस्ती पसंद नहीं थी। इजलाल ने तीनों को बातचीत के बहाने बुलाया, जहां उसने पहले पाइपों से पीटा, फिर गोली मारी और अंत में चाकू से गले काटे और आंखें फोड़ दीं।
प्रमुख घटनाएँ और प्रभाव:
इस हत्याकांड के विरोध में 25 मई 2008 को मेरठ में कॉलेज के हजारों छात्रों ने शहर बंद का आह्वान किया था। इसके परिणामस्वरूप कोतवाली पुलिस पर गंभीर आरोप लगे और इंस्पेक्टर कोतवाली व सीओ को हटा दिया गया। मामले की जांच सदर बाजार थाने के तत्कालीन इंस्पेक्टर डीके बालियान ने की थी।
दोषी ठहराए गए आरोपित:
1. हाजी इजलाल कुरैशी
2. शीबा सिरोही
3. अफजाल
4. वसीम
5. रिजवान
6. बदरुद्दीन
7. महराज
8. इजहार
9. अब्दुल रहमान
10वें आरोपी, देवेंद्र आहूजा, कांवड़ लेने के लिए गया हुआ है।
चार्जशीट की स्थिति:
मुख्य आरोपी हाजी इजलाल कुरैशी, उसके भाई अफजाल और परवेज समेत कुल 14 आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। शीबा सिरोही को इजलाल को उकसाने का आरोपी बनाया गया था, लेकिन उसे कोर्ट से स्टे मिल गया था।
सजा की तारीख 5 अगस्त को तय की गई है, जब दोषियों को सजा सुनाई जाएगी।