Friday, February 21, 2025

गाजियाबाद में क्यों लगाई गई BNSS की धारा 163? 2 अप्रैल तक इन गतिविधियों पर प्रतिबंध?

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AIN NEWS 1: गाजियाबाद में सुरक्षा बनाए रखने के लिए पुलिस ने BNSS (बॉयल्ड नेशनल सिक्योरिटी सेंस) की धारा 163 लागू की है। यह कदम सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है, खासकर बोर्ड परीक्षाओं और आगामी धार्मिक त्योहारों के दौरान। पुलिस कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा ने इस आदेश की जानकारी दी और गाजियाबाद के नागरिकों से शांतिपूर्वक व्यवहार करने की अपील की।

धारा 163 का उद्देश्य

गाजियाबाद पुलिस ने यह कदम विशेष रूप से दो अप्रैल तक लागू किया है। इस दौरान जिले में कोई भी सार्वजनिक प्रदर्शन, जुलूस या भीड़-भाड़ नहीं हो सकेगी। आदेश के मुताबिक, 23 फरवरी को महर्षि दयानंद सरस्वती जयंती, 26 फरवरी को महाशिवरात्रि, 3 मार्च से रमजान, 13 मार्च को होलिका दहन, 14 मार्च को होली, 28 मार्च को अलविदा जुमा, और फिर ईद का त्योहार होगा। इन खास तिथियों के दौरान पुलिस ने सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त सख्ती बरती है।

प्रतिबंधों की प्रमुख बातें

पुलिस कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा के मुताबिक, इस आदेश के तहत गाजियाबाद जिले में किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से हथियार रखने की अनुमति नहीं होगी। इसमें चाकू, तलवार, भाले और अन्य खतरनाक हथियार शामिल हैं। यदि कोई व्यक्ति या समूह किसी सार्वजनिक स्थान पर या घर की छत पर ईंट, पत्थर, मिट्टी, कांच की बोतलें या कोई ज्वलनशील पदार्थ जमा करता है, तो यह भी प्रतिबंधित होगा। यह सुरक्षा उपाय खासकर उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं, जहां हिंसा या उपद्रव की संभावना हो सकती है।

पेट्रोल और डीजल पर प्रतिबंध

इसके अलावा, पुलिस ने पेट्रोल पंपों पर भी सख्ती बरती है। आदेश के मुताबिक, पेट्रोल और डीजल केवल वाहनों में ही बिकेगा, अन्य किसी कंटेनर में नहीं। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि उपद्रवी तत्व इन ईंधनों का इस्तेमाल हिंसा के लिए न कर सकें।

बोर्ड परीक्षा और डीजे पर निर्देश

गाजियाबाद पुलिस ने बोर्ड परीक्षा के दौरान शांति बनाए रखने के लिए भी कुछ विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं। डीजे का उपयोग केवल निर्धारित समय सीमा तक किया जा सकेगा। इसके अलावा, परीक्षा केंद्रों के आसपास किसी बाहरी व्यक्ति के खड़े होने पर भी रोक रहेगी, ताकि परीक्षा के संचालन में कोई विघ्न न हो। इसके अलावा, मोबाइल फोन, स्मार्टवॉच या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण परीक्षा केंद्र में लाने की अनुमति नहीं होगी।

ड्रोन शूटिंग पर भी प्रतिबंध

अंतिम निर्देश के रूप में, गाजियाबाद पुलिस ने सरकारी कार्यालयों के पास एक किलोमीटर के दायरे में ड्रोन शूटिंग पर भी प्रतिबंध लगाया है। यदि किसी अन्य स्थान पर ड्रोन शूटिंग या वीडियोग्राफी करनी हो, तो पहले पुलिस से अनुमति लेनी होगी।

सुरक्षा के उपाय

गाजियाबाद पुलिस ने कहा है कि यह आदेश नागरिकों की सुरक्षा के लिए लिया गया है। पुलिस अधिकारियों को उनकी ड्यूटी के दौरान हथियार रखने की छूट दी गई है, साथ ही बुजुर्ग और विकलांग व्यक्तियों को लाठी रखने की छूट भी दी गई है। इन निर्देशों का उद्देश्य त्योहारों और परीक्षाओं के दौरान शांति बनाए रखना है, ताकि कोई अप्रिय घटना न घटे।

The Ghaziabad Police has imposed Section 163 of BNSS to maintain public safety, especially during the festival season and board exams. The restrictions include a ban on weapons, public gatherings of five or more people, and the possession of inflammable materials in public spaces. The measures, which will last until 2nd April, aim to prevent any form of violence or disturbances during critical dates like Mahashivaratri, Holi, Ramadan, and Eid. Additionally, the police have also imposed restrictions on the sale of fuel in containers and drone shooting in certain areas to ensure security.

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सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पन्था विततो देवयानः।

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