Powered by : PIDIT KO NYAY ( RNI - UPBIL/25/A1914)

spot_imgspot_img

कुलदीप सिंह सेंगर केस: दिल्ली हाई कोर्ट ने सजा क्यों रोकी? फैसले के पीछे के 9 अहम कानूनी कारण!

spot_img

Date:

AIN NEWS 1: दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद की सजा को निलंबित किए जाने का फैसला केवल भावनात्मक या राजनीतिक नहीं, बल्कि कानून की बारीक तकनीकी व्याख्या और सबूतों की गंभीर समीक्षा पर आधारित है। यह आदेश किसी को बरी करने का नहीं, बल्कि अपील लंबित रहने तक सजा पर रोक लगाने का है।

हाई कोर्ट ने अपने फैसले में यह स्पष्ट किया कि निचली अदालत और जांच एजेंसी (CBI) ने कई अहम कानूनी और तथ्यात्मक पहलुओं को या तो नजरअंदाज किया या उन्हें ठीक से नहीं परखा। आइए, सरल भाषा में समझते हैं कि अदालत ने किन आधारों पर यह फैसला लिया।

1️⃣ मोबाइल फोन और कॉल रिकॉर्ड का विरोधाभास

इस मामले में सबसे बड़ा सवाल पीड़िता के मोबाइल फोन को लेकर उठा। पीड़िता के अनुसार, घटना वाले दिन उसका फोन या तो छीन लिया गया था या गिर गया था।

लेकिन जब कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) अदालत के सामने आए, तो उन्होंने एक अलग कहानी बताई। रिकॉर्ड से पता चला कि जिस सिम को खोया हुआ बताया गया, वह घटना के बाद भी सक्रिय थी और उससे कई कॉल किए गए।

हाई कोर्ट ने सवाल उठाया कि अगर फोन पीड़िता के पास नहीं था, तो कॉल कैसे हो रही थीं? और अगर फोन उसके पास था, तो उसने तुरंत परिवार या पुलिस से संपर्क क्यों नहीं किया? यह विरोधाभास पूरे घटनाक्रम पर संदेह पैदा करता है।

2️⃣ FIR दर्ज कराने में असामान्य देरी

रेप जैसे गंभीर अपराधों में FIR दर्ज कराने में देरी को लेकर अदालतें बेहद सतर्क रहती हैं। कानून यह कहता है कि अगर देरी हो, तो उसका ठोस कारण होना चाहिए।

यहां कथित घटना 4 जून 2017 की बताई गई, जबकि पहली लिखित शिकायत लगभग दो महीने बाद अगस्त 2017 में दी गई।

सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि पहली शिकायत में कुलदीप सिंह सेंगर का नाम ही नहीं था। उस शिकायत में आरोप अन्य व्यक्तियों पर लगाए गए थे। सेंगर का नाम और रेप का आरोप बाद में जोड़ा गया।

हाई कोर्ट ने माना कि इतनी बड़ी घटना में मुख्य आरोपी का नाम शुरुआत में न होना गंभीर संदेह पैदा करता है।

3️⃣ बयानों में बार-बार बदलाव

पीड़िता के बयान समय के साथ बदलते रहे, जो इस केस का एक अहम कमजोर पक्ष बना।

मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए धारा 164 के बयान में शुरुआत में पीड़िता ने अगवा किए जाने की बात कही, लेकिन सेंगर द्वारा रेप की स्पष्ट बात नहीं की। बाद में बयान बदला गया।

इसके अलावा, मेडिकल जांच के दौरान भी पीड़िता ने डॉक्टर को रेप या आरोपी के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। अदालत ने माना कि बयान में इस स्तर का बदलाव सामान्य डर से कहीं आगे की बात है और इसे गंभीरता से परखना जरूरी था।

4️⃣ पीड़िता की उम्र को लेकर बड़ा विवाद

ट्रायल कोर्ट ने पीड़िता को नाबालिग मानते हुए पॉक्सो एक्ट लागू किया था, लेकिन हाई कोर्ट ने इस निष्कर्ष पर सवाल उठाए।

रिकॉर्ड में उम्र से जुड़े तीन अलग-अलग दस्तावेज मौजूद थे—

स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट

स्कूल एडमिशन रजिस्टर

मेडिकल ऑसिफिकेशन टेस्ट

इन तीनों में जन्मतिथि अलग-अलग दर्ज थी। यहां तक कि स्कूल रिकॉर्ड में जन्मतिथि में काटछांट के निशान भी पाए गए।

मेडिकल रिपोर्ट्स के अनुसार, पीड़िता घटना के समय 18 वर्ष से अधिक उम्र की हो सकती थी। अगर यह साबित होता है, तो पॉक्सो एक्ट अपने आप हट जाएगा।

5️⃣ मोबाइल लोकेशन सबूतों की अनदेखी

सेंगर की ओर से पेश किए गए कॉल लोकेशन रिकॉर्ड यह दर्शाते थे कि घटना के समय उनकी मौजूदगी कथित स्थान से 15–16 किलोमीटर दूर थी।

पीड़िता के अनुसार, घटना सुबह 8 से 8:30 बजे के बीच हुई। ऐसे में इतने कम समय में दूरी तय कर अपराध करना और फिर दूसरी जगह कार्यक्रम में शामिल होना व्यावहारिक रूप से कठिन माना गया।

हाई कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने इन तकनीकी सबूतों को पर्याप्त महत्व नहीं दिया।

6️⃣ मेडिकल और फोरेंसिक सबूतों की कमी

घटना की रिपोर्ट देर से होने के कारण कोई ठोस फोरेंसिक सबूत (DNA, सीमन आदि) उपलब्ध नहीं थे। पूरा केस मुख्य रूप से बयानों पर आधारित था।

ऐसी स्थिति में गवाहों की विश्वसनीयता की गहन जांच बेहद जरूरी होती है, जो निचली अदालत द्वारा पूरी तरह नहीं की गई।

7️⃣ संदिग्ध ईमेल और डिजिटल सबूत

जांच के दौरान पीड़िता के नाम से बनाई गई एक ईमेल आईडी सामने आई, जिससे शिकायतें भेजी गई थीं। बाद में यह सामने आया कि उस ईमेल का पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के पास भी था।

इससे यह संदेह पैदा हुआ कि डिजिटल सबूत किसी और के निर्देश पर तैयार किए गए हो सकते हैं।

8️⃣ “लोक सेवक” की परिभाषा में कानूनी गलती

यह इस पूरे फैसले का सबसे मजबूत आधार रहा।

ट्रायल कोर्ट ने सेंगर को पॉक्सो एक्ट की धारा 5(c) के तहत दोषी ठहराया, जो “लोक सेवक” द्वारा किए गए अपराध पर लागू होती है।

हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पॉक्सो एक्ट में “लोक सेवक” का अर्थ वही होता है, जिसके पास किसी नाबालिग की प्रत्यक्ष कस्टडी या सुरक्षा की जिम्मेदारी हो—जैसे शिक्षक, डॉक्टर, पुलिस या जेल अधिकारी।

एक विधायक आम जनता का प्रतिनिधि होता है, लेकिन किसी विशेष नाबालिग पर उसका सीधा नियंत्रण नहीं होता। इसलिए धारा 5(c) का प्रयोग गलत माना गया।

9️⃣ सजा की अवधि और न्याय का संतुलन

कुलदीप सिंह सेंगर अप्रैल 2018 से जेल में थे और साढ़े 7 साल से अधिक की सजा काट चुके थे।

यदि गंभीर धारा हटाई जाती है, तो न्यूनतम सजा 7 साल बनती है, जो वह पहले ही पूरी कर चुके हैं।

हाई कोर्ट ने कहा कि अगर अपील में बाद में फैसला उनके पक्ष में आता है, तो अतिरिक्त जेल अवधि की भरपाई संभव नहीं होगी। इसी आधार पर सजा निलंबित की गई।

दिल्ली हाई कोर्ट का यह फैसला किसी को क्लीन चिट नहीं देता, बल्कि यह दर्शाता है कि न्याय केवल भावना से नहीं, बल्कि कानून की सही व्याख्या से चलता है।

अब यह मामला अंतिम फैसले के लिए अपील के स्तर पर है, जहां हर तथ्य और हर सबूत की दोबारा गहन जांच होगी।

The Delhi High Court suspended the life sentence of former MLA Kuldeep Singh Sengar in the Unnao rape case after identifying serious legal and procedural flaws in the trial court judgment. The court raised concerns over the incorrect application of the POCSO Act, questionable interpretation of “public servant,” inconsistencies in FIR delay, mobile call detail records, age determination of the victim, and lack of strong medical evidence. This case highlights how technical legal scrutiny plays a critical role in criminal appeals under Indian law.

spot_img
spot_imgspot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_imgspot_img

Share post:

New Delhi
mist
19.1 ° C
19.1 °
19.1 °
77 %
0kmh
0 %
Thu
22 °
Fri
30 °
Sat
30 °
Sun
31 °
Mon
32 °
Video thumbnail
Yogi Adityanath #shotrs #viral
00:30
Video thumbnail
Maithili Thakur ने सदन में भयंकर गुस्से में Tejashwi Yadav को लताड़ा, टोका-टाकी करने लगे ओसामा!
09:13
Video thumbnail
जिसने JPNIC बनाया उसे अपनी पार्टी से निकालो... - Akhilesh Yadav
01:16
Video thumbnail
Yogi Adityanath on Babri Masjid and Vande Matram : 'वंदे मातरम्' का जो विरोध करेगा...'
02:50
Video thumbnail
Yati Narsinghanand Giri on UGC, demands UGC Rollback
00:57
Video thumbnail
LIVE: PM Modi ने Bharat Mandapam में आयोजित नेताओं के पूर्ण सत्र और कार्य भोज में भाग लिया
21:54
Video thumbnail
जब Akhilesh के मंत्री ने पंडित को बनाया खान, सदन में मजेदार अंदाज़ में Yogi ने जमकर ले ली मौज!
08:10
Video thumbnail
सिख सांसद को गद्दार बोलने पर संसद में Modi ने जो बोला उसे कभी नहीं भूलेगा पूरा सिख समुदाय!
10:15
Video thumbnail
बात ब्राह्मणों के अपमान की आई भड़के Yogi और Raja Bhaiya ने दिया करारा जवाब! Yogi | Brahman
11:38
Video thumbnail
सदन में Abbas Ansari के भाषण के बाद CM Yogi का ऐसा बयान, हिल गया पूरा विपक्ष !
11:16

Subscribe

spot_img
spot_imgspot_img

Popular

spot_img

More like this
Related