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नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में बड़ा फैसला: मुजफ्फरनगर कोर्ट ने आरोपी को सुनाई 20 साल की सजा!

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AIN NEWS 1: महिलाओं और नाबालिगों के खिलाफ होने वाले अपराधों पर सख्ती दिखाते हुए उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में न्यायालय ने एक अहम और सख्त फैसला सुनाया है। इस मामले में नाबालिग बच्ची को बहला-फुसलाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के दोषी पाए गए आरोपी को अदालत ने 20 वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला न केवल पीड़िता को न्याय दिलाने की दिशा में एक बड़ा कदम है, बल्कि समाज को यह स्पष्ट संदेश भी देता है कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे।

यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चलाए जा रहे #ऑपरेशन_कनविक्शन के तहत की गई, जिसमें मुजफ्फरनगर पुलिस और अभियोजन विभाग ने मिलकर सशक्त और प्रभावी पैरवी की। अधिकारियों के अनुसार, इस केस में जांच से लेकर आरोप पत्र दाखिल करने तक की पूरी प्रक्रिया बेहद तेजी और गुणवत्ता के साथ पूरी की गई, ताकि दोषी को कानून के शिकंजे से बचने का कोई मौका न मिल सके।

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क्या है पूरा मामला?

यह मामला अप्रैल 2021 का है। 10 और 11 अप्रैल 2021 के बीच की घटना में एक नाबालिग लड़की को आरोपी द्वारा बहला-फुसलाकर घर से दूर ले जाया गया और उसके साथ गंभीर आपराधिक कृत्य किया गया। पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर थाना तितावी, जनपद मुजफ्फरनगर में आरोपी के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया।

पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए तत्काल कार्रवाई शुरू की और 27 मई 2021 को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने सभी आवश्यक साक्ष्य एकत्र किए, गवाहों के बयान दर्ज किए और वैज्ञानिक व कानूनी प्रक्रिया के तहत विवेचना पूरी की।

तेज़ और मजबूत जांच बनी सजा की वजह

इस मामले में पुलिस की कार्यशैली की विशेष रूप से सराहना की जा रही है। गिरफ्तारी के महज एक दिन बाद, 28 मई 2021 को पुलिस ने पूरी तरह तैयार और मजबूत आरोप पत्र माननीय न्यायालय में दाखिल कर दिया। यही कारण रहा कि मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने ठोस साक्ष्य और प्रभावी दलीलों के जरिए आरोपी के अपराध को अदालत के सामने स्पष्ट रूप से साबित किया।

अदालत ने सभी साक्ष्यों, गवाहों और कानूनी पहलुओं पर गंभीरता से विचार करने के बाद आरोपी को दोषी करार दिया और उसे 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।

ऑपरेशन कनविक्शन: अपराधियों के लिए सख्त संदेश

उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन कनविक्शन महिलाओं, बच्चों और समाज के कमजोर वर्गों के खिलाफ अपराध करने वालों को सख्त सजा दिलाने की एक विशेष मुहिम है। इस अभियान का उद्देश्य केवल गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है, बल्कि दोषियों को अदालत से सजा दिलाकर न्याय की प्रक्रिया को उसके अंजाम तक पहुंचाना है।

मुजफ्फरनगर पुलिस का यह प्रयास इस बात का उदाहरण है कि यदि पुलिस और अभियोजन विभाग मिलकर ईमानदारी और समर्पण से काम करें, तो न्याय मिलने में देरी नहीं होती।

पीड़िता और समाज के लिए अहम संदेश

इस फैसले से पीड़िता और उसके परिवार को न्याय की उम्मीद मिली है। साथ ही यह समाज के लिए भी एक सख्त चेतावनी है कि नाबालिगों और महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों को कानून किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगा।

कानूनी जानकारों का मानना है कि ऐसे फैसले अपराधियों के मन में डर पैदा करते हैं और भविष्य में ऐसे अपराधों पर अंकुश लगाने में सहायक साबित होते हैं।

पुलिस और अभियोजन की सराहनीय भूमिका

मुजफ्फरनगर पुलिस, अभियोजन विभाग और संबंधित अधिकारियों की भूमिका इस पूरे मामले में बेहद सराहनीय रही है। समयबद्ध जांच, सटीक साक्ष्य संकलन और अदालत में मजबूत पैरवी ने यह साबित कर दिया कि यदि सिस्टम ईमानदारी से काम करे, तो पीड़ित को न्याय जरूर मिलता है।

महिला सुरक्षा पर सख्ती का संकेत

उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन लगातार यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि महिला सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस तरह के मामलों में त्वरित कार्रवाई और कठोर सजा इसी नीति का हिस्सा हैं।

यह फैसला न सिर्फ एक आरोपी को सजा देने तक सीमित है, बल्कि यह समाज में कानून के प्रति विश्वास और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भरोसा मजबूत करता है।

The Muzaffarnagar rape case verdict highlights the effectiveness of Operation Conviction by Uttar Pradesh Police, where a fast-track investigation and strong prosecution led to a 20-year imprisonment for a convict involved in a minor rape case. This court judgment strengthens the fight against crimes against women in India and reinforces public trust in the legal system, police investigation, and judicial accountability.

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