आम्रपाली ग्रुप को झटका : अनिल शर्मा की फिर जमानत याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट साफ़ कहा- कृत्य बाहर निकलने के लायक नहीं, जेल का आनंद लें!

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AIN NEWS 1: बता दें सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली समूह के चैयरमेन अनिल कुमार शर्मा की जमानत याचिका को फिर खारिज कर दिया है। उनके केस में अपना फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आम्रपाली समूह के अनिल कुमार शर्मा ने लगभग उनके हजारों खरीदारों को बड़ा धोखा दिया है, ऐसे में अनिल कुमार शर्मा को अभी जमानत नहीं मिलेगी।

वो 4 सालों से जेल में ही बंद है 

अनिल कुमार शर्मा पिछले करीब 4 सालों से ही जेल में बंद है। कुछ समय पहले बीमारी के नाम पर अनिल शर्मा को जमानत मिल गई थी। उससे कुछ दिनों के लिए अनिल शर्मा जेल से बाहर भी आया था, लेकिन वो दोबारा से जेल चला गया है। इस मामले में जब पूरा खुलासा हुआ तो पता चला कि अनिल कुमार शर्मा ने हजारों घर खरीदारों को एक बड़ा धोखा देते हुए करोड़ों रुपए हड़पे हैं।

जान ले कोर्ट का ऑर्डर

यह फैसला जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने अपनी कोर्ट में सुनाया है। फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा, “यह कोई साधारण धोखाधड़ी का मामला नहीं है। हजारों घर खरीदारों की दुर्दशा तो देखिए। आपको हमारी सहानुभूति नहीं मिल सकती। बेहतर होगा कि आप जेल में ही रहने का आनंद लें। आपने जो किया, उस बारे में अदालत को अच्छी तरीके से पता किया है। आपने जो भी गड़बड़ी की है, हम उससे बाहर निकलने का रास्ता नहीं खोज पा सकते हैं।

बता दें वो”28 फरवरी 2019 को हुआ था गिरफ्तार 

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही आम्रपाली के चेयरमैन अनिल शर्मा को बीते 28 फरवरी 2019 को ही गिरफ्तार किया गया था। अनिल शर्मा के साथ उनके दो साथियों को भी गिरफ्तार किया गया था। यह पूरी कार्रवाई हजारों करोड़ रुपए के फर्जीवाड़े के मामले में ही की गई। अनिल शर्मा और उनके साथियों के खिलाफ अब तक 38 से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं।

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