AIN NEWS 1: Hate Speech Case में Azam Khan को MP MLA Court में दिया गया दोषी करार, CM Yogi पर दिया था उन्होने अपना बयान | अभी की Latest News। Rampur। Top News बता दें हेट स्पीच केस मामले में पूर्व सांसद Azam Khan को कोर्ट ने अब दोषी करार दे दिया है। वहीं, कोर्ट ने इस मामले में आजम को 2 साल की सजा भी सुनाई है। यह मामला 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान का ही है जब आजम खां का एक भाषण काफ़ी वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने सीएम और और तत्कालीन जिलाधिकारी समेत कई सारे अधिकारियों के विरुद्ध ही एक विवादित बयान दिया था। इस पर भाजपाइयों ने उस समय जमकर हंगामा किया था। इसके बाद ही ADO पंचायत अनिल कुमार चौहान ने थाना शहजाद नगर में इस मामले में एक केस भी दर्ज कराया था। अनिल ने कहा था कि आचार संहिता के लागू होने के बावजूद आजम पर भड़काऊ भाषण देने का गम्भीर आरोप लगाया था। उस समय आजम खान पर कुल 3 धाराओं में केस दर्ज हुआ था।
इस मामले में अभियोजन पक्ष के सहायक अधिवक्ता संदीप सक्सेना ने कहा, “आजम को 3 धाराओं में सजा सुनाई गई है। दो धाराओं में 2-2 साल की सजा सुनाई है। जबकि 1 धारा में 1 महीने की सजा उन्हे सुनाई गई है। आजम ने मुख्यमंत्री और तत्कालीन डीएम के खिलाफ यह भड़काऊ भाषण दिया था।”
जान ले जिस केस में आजम की विधायकी गई, उसी में हुए थे वह बरी
इससे पहले भी 25 मई को हेटस्पीच के एक दूसरे केस में भी आजम खान को एक बड़ी राहत मिली थी। 2019 में पीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में उन्हे रामपुर की स्पेशल MP/MLA कोर्ट ने आजम को उस समय बरी कर दिया था। जान ले जबकि आजम को इसी केस में MP/MLA कोर्ट की ही निचली अदालत से उन्हे 3 साल की सजा हुई थी। इस सजा के बाद उनकी उस समय विधायकी भी चली गई थी। इसके बाद ही इस सीट पर उप चुनाव हुआ, जिसमें आजम खान पर केस करने वाले भाजपा नेता आकाश सक्सेना वहां से विधायक चुने गए थे।
इससे पहले भी 2008 में सरकारी काम में बाधा डालने को लेकर भी हुई थी सजा
इससे पहले भी 14 साल पुराने एक मामले में आजम और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को मुरादाबाद की MP-MLA कोर्ट ने ही 2-2 साल की सजा सुनाई थी। दरअसल, हरिद्वार हाईवे पर ही मुरादाबाद के छजलैट थाने के सामने ही 2 जनवरी 2008 को मुरादाबाद के तत्कालीन SSP प्रेम प्रकाश ने वहा पर पूर्व मंत्री आजम खान की गाड़ी चेकिंग के लिए रुकवाई थी।इसके बाद उन्होंने आजम की गाड़ी पर लगा हुआ हूटर भी मौके पर ही उतरवा दिया था। इस बात को लेकर दोनो मे विवाद बढ़ गया था। आजम खान उस समय भी वहीं सड़क पर धरने पर बैठ गए थे। आस-पास के जिलों से भी सपा के नेता और कार्यकर्ता तुरंत छजलैट पहुंच गए थे। तब उस समय भी आजम समेत दूसरे सपा नेताओं पर सरकारी कार्य में बाधा डालने, भीड़ को उकसाने, ओर बवाल कराने समेत विभिन्न धाराओं में ही एक केस दर्ज किया गया था।
इससे पहले भी 27 महीने तक जेल में रहे थे आजम खान
आजम खान कई अलग-अलग मामलों में 27 महीने तक जेल में भी रहे। उन्हें 19 मई 2022 को ही सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी। इसके बाद 20 मई की सुबह वह सीतापुर जिला जेल से रिहा भी हुए थे। इस दौरान ही उनके बेटे अब्दुल्ला आजम, अदीब आजम और सपा नेता शिवपाल यादव भी वहां मौजूद थे।
गाजियाबाद के प्रसिद्ध मंदिर दूधेश्वर नाथ मठ मंदिर में जलाभिषेक के लिए ढाई लाख श्रद्धालुल पहुंचे !
गाजियाबाद के प्रसिद्ध मंदिर दूधेश्वर नाथ मठ मंदिर में जलाभिषेक के लिए ढाई लाख श्रद्धालुल पहुंचे !