AIN NEWS 1: बता दें अगर आपके पास घर में पुराने गहने रखें हुए हैं और आप उन्‍हें बेचने या तुड़वाकर नए जेवर बनाने की कोई बात सोच रहे हैं, तो यह खबर आप पूरी जरूर पढ़ लें. ऐसा केवल इसलिए है क्‍योंकि सरकार ने गहने बेचने को लेकर अब कुछ नए नियम बना दिए हैं. घर में रखे पुरानी ज्‍वैलरी आप अब तब तक नहीं बेच सकते जब तक की आप इनकी किसी से हॉलमार्किंग नहीं करवा लेते. सरकार ने गोल्ड हॉलमार्किंग (Gold Hallmarking), सोना खरीदने और बेचने के अब नए नियम जारी कर दिए हैं. इन नियमों के अनुसार अब घरों में रखी पुरानी गोल्‍ड ज्‍वैलरी की हॉलमार्किंग भी पूरी तरह से अनिवार्य हो गई है. नए नियमों में साफ़ कहा गया है कि 1 अप्रैल 2023 से सभी सोने के गहनों और कलाकृतियों पर हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन(HUID) नंबर का होना बहुत जरूरी है. हालांकि, पहले यह माना जा रहा था हॉलमार्किंग केवल नए गहने या सोने के प्रोडक्‍ट खरीदने पर ही पूरी तरह लागू होंगे.लेकीन मनीकंट्रोल की एक रिपोर्ट के अनुसार, सरकार ने इससे भी एक कदम आगे बढ़ा दिया है और अब सभी तरह के पुराने गहनों को बेचने के लिए भी हॉलमार्किंग पूरी तरह से अनिवार्य कर दिया है. बीआईएस के अनुसार, जिन भी उपभोक्ताओं के पास बिना हॉलमार्क वाले सोने के गहने हैं, उन्हें इसे बेचने या नए डिजाइन के लिए एक्सचेंज करने से पहले इसे अनिवार्य रूप से ही हॉलमार्क करवाना होगा.

जाने कैसे कराएं हॉलमार्किंग?

पुरानी ज्‍वैलरी को ही हॉलमार्क करने के लिए सभी ग्राहकों को के पास अब 2 विकल्प हैं. वे किसी भी बीआईएस पंजीकृत ज्वैलर के पास जाकर अपने पुराने, बिना हॉलमार्क वाले गहने को हॉलमार्क करा सकते हैं. बीआईएस पंजीकृत जौहरी बिना हॉलमार्क वाले सोने के आभूषणों को हॉलमार्क करवाने के लिए बीआईएस एसेइंग और हॉलमार्किंग सेंटर ले कर जाएगा. ग्राहकों के पास दूसरा विकल्प है कि वे किसी भी बीआईएस-मान्यता प्राप्त हॉलमार्किंग सेंटर्स से गहनों की जांच कराकर उन्हें हॉलमार्किंग करा ले.

जान ले इसके लिए कितना देना होगा पैसा?

आपके गहनों की संख्या 5 या उससे अधिक होने पर हॉलमार्किंग कराने के लिए उपभोक्ता को हर एक गहने के लिए ही 45 रुपये तक चुकाने होंगे. और केवल 4 पीस हॉलमार्क कराने पर 200 रुपये देने होंगे. बीआईएस से मान्यता प्राप्त हॉलमार्किंग केंद्र ज्वैलरी को अच्छे से चेक करके इसके लिए अपना सर्टिफिकेट देगा. उपभोक्ता अपने पुराने बिना हॉलमार्क वाले सोने के गहनों को बेचने के लिए इस रिपोर्ट को किसी भी सोने के जौहरी के पास ले कर जा सकता है.

बता दें चलेगा पुराना हॉलमार्क भी

ऐसे में अगर किसी ग्राहक के पास पुराने/पहले के हॉलमार्क के निशानों के साथ हॉलमार्क वाले कुछ सोने के गहनें हैं, तो भी इसे हॉलमार्क वाली ज्वैलरी ही माना जाएगा. सोने के गहने पहले से ही अगर पुराने निशानों के साथ हॉलमार्क हैं तो एचयूआईडी नंबर के साथ फिर से हॉलमार्क करने की उन्हे कोई आवश्यकता नहीं है. इस तरह की हॉलमार्क वाली ज्वैलरी को कभी भी नए डिजाइन के लिए आसानी से बेचा या एक्सचेंज भी किया जा सकता है.

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