AIN NEWS 1 Section 80C Deduction Limit: अगर आप भी अपनी हर साल ही आईटीआर (ITR Return File) फाइल करते हैं तो आपको इनकम टैक्स के ही सेक्शन 80C के बारे में अच्छी तरह से पता होगा. इस सेक्शन के तहत ही आपको आपके निवेश पर डेढ़ लाख रुपये तक की छूट भी मिलती है. लेकीन आपकों बता दें टैक्सपेयर्स और टैक्स एक्सपर्टस की तरफ से सेक्शन 80सी (Section 80C) की लिमिट को बढ़ाने की मांग पिछले कई साल से लगातार की जा रही है. ओर इतना ही नहीं आईसीएआई (ICAI) ने प्री-बजट 2023 की सिफारिश में सरकार को सेक्शन 80C के तहत ही पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) के लिए दी जाने वाली कटौती को अब 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये करने का सुझाव भी दिया था.
जान ले 31 जुलाई थी ITR फाइल करने की अंतिम तिथि
अब जब आपकी आईटीआर फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई को पूरी हो चुकी है तो सरकार की तरफ से इसकी 80C की लिमिट बढ़ाने को लेकर स्थिति को साफ कर दिया है. वित्त मंत्रालय के अनुसार आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80सी के तहत ही छूट सीमा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव अभी विचाराधीन नहीं है. मौजूदा समय में कई टैक्स सेविंग स्कीम जैसे होम लोन और लाइफ इंश्योरंस पॉलिसी में भी 1.5 लाख तक का सालाना निवेश सेक्शन 80C के तहत ही कटौती के लिए योग्य है.
जान ले 80C के तहत छूट बढ़ाने का प्रस्ताव अभी विचाराधीन नहीं
सेक्शन 80C के तहत ही कटौती के लिए टैक्स सेविंग स्कीम में पीपीएफ, ईपीएफ, एनएससी, एनपीएस, एससीएसएस, बैंकों और डाकघर में भी 5 साल की एफडी, ईएलएसएस म्यूचुअल फंड (ELSS Mutual Fund) आदि भी शामिल हैं. वित्त मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने भी 31 जुलाई को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ही बताया कि इस प्रकार, आयकर अधिनियम के सेक्शन 80C के तहत छूट बढ़ाने का अभी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है.
बता दें वित्त राज्य मंत्री इस सवाल का जवाब दे रहे थे कि ‘क्या सरकार ने बदलते आर्थिक माहौल और ब्याज दर परिदृश्य को देखते हुए कोई छोटी बचत योजनाओं को व्यवस्थित करने और आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत छूट को और अधिक सरल बनाने और बढ़ाने की आवश्यकता को स्वीकार किया है. तो आपको बता दें साल 2023-24 में रिकॉर्ड 6.77 करोड़ आईटीआर अभी फाइल किये गए हैं.