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फिलहाल नहीं गिरेगी आज़म खान की जौहर यूनिवर्सिटी, मुरादाबाद कमिश्नर ने ध्वस्तीकरण आदेश पर लगाई रोक

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AIN NEWS 1: उत्तर प्रदेश की राजनीति और प्रशासनिक हलकों में चर्चा का विषय बनी मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर एक महत्वपूर्ण राहत भरी खबर सामने आई है। रामपुर स्थित इस यूनिवर्सिटी के ध्वस्तीकरण (डिमोलिशन) पर फिलहाल रोक लग गई है। मुरादाबाद मंडल के आयुक्त (कमिश्नर) ने विकास प्राधिकरण द्वारा जारी ध्वस्तीकरण आदेश के क्रियान्वयन पर अस्थायी रोक लगा दी है। यह राहत यूनिवर्सिटी प्रबंधन द्वारा दायर की गई अपील के बाद मिली है।

इस फैसले के बाद फिलहाल यूनिवर्सिटी परिसर में किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ या ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं की जाएगी। अब इस मामले की अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनी रहेगी। यह आदेश न केवल यूनिवर्सिटी प्रशासन के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है, बल्कि इस पूरे विवाद के कानूनी पहलुओं को भी नया मोड़ देता है।

क्या है पूरा मामला?

रामपुर विकास प्राधिकरण ने मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के कुछ निर्माणों को नियमों के विपरीत बताते हुए 15 जुलाई 2026 को ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया था। इसके बाद प्रशासन द्वारा आदेश के अनुपालन की तैयारी शुरू कर दी गई थी।

ध्वस्तीकरण की संभावना को देखते हुए यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने इस आदेश को चुनौती देते हुए मुरादाबाद मंडल के आयुक्त के समक्ष अपील दाखिल की। अपील में कहा गया कि ध्वस्तीकरण आदेश पर पुनर्विचार किया जाए और अंतिम निर्णय आने तक कार्रवाई रोकी जाए।

कमिश्नर ने क्या दिया आदेश?

27 जुलाई 2026 को मुरादाबाद मंडल के आयुक्त आञ्जनेय कुमार सिंह ने अपील पर प्रारंभिक सुनवाई की। आदेश में कहा गया कि अपीलकर्ता के अधिवक्ता की दलीलें सुनी गईं और मामले की ग्राह्यता (Maintainability) पर अगली सुनवाई होने तक 15 जुलाई 2026 के ध्वस्तीकरण आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाई जाती है।

आदेश के अनुसार, अगली सुनवाई तक विकास प्राधिकरण कोई भी ध्वस्तीकरण कार्रवाई नहीं करेगा। इसका मतलब यह है कि फिलहाल यूनिवर्सिटी को तत्काल गिराए जाने की संभावना टल गई है।

आदेश में क्या कहा गया?

कमिश्नर के आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि 27 जुलाई 2026 को प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना-पत्र पर सुनवाई की गई। अपीलकर्ता की ओर से रखे गए पक्ष को सुनने के बाद यह निर्णय लिया गया कि जब तक अपील की ग्राह्यता पर सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, तब तक ध्वस्तीकरण आदेश प्रभावी नहीं होगा।

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यह केवल अंतरिम राहत (Interim Relief) है। अंतिम फैसला अपील की विस्तृत सुनवाई के बाद ही लिया जाएगा।

यूनिवर्सिटी को क्यों मिली राहत?

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि जब किसी प्रशासनिक आदेश के खिलाफ सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपील लंबित होती है, तो कई मामलों में अंतिम निर्णय आने तक संबंधित कार्रवाई पर रोक लगाई जाती है ताकि किसी पक्ष को अपूरणीय क्षति न पहुंचे।

इसी सिद्धांत के आधार पर मुरादाबाद कमिश्नर ने फिलहाल ध्वस्तीकरण पर रोक लगाने का आदेश पारित किया है। हालांकि इससे ध्वस्तीकरण आदेश रद्द नहीं हुआ है, बल्कि केवल उसके क्रियान्वयन को अस्थायी रूप से स्थगित किया गया है।

विकास प्राधिकरण की क्या भूमिका रही?

रामपुर विकास प्राधिकरण का कहना है कि संबंधित निर्माणों को लेकर नियमानुसार कार्रवाई की गई थी और इसी आधार पर ध्वस्तीकरण आदेश जारी किया गया। अब चूंकि मामला अपील में है, इसलिए प्राधिकरण को भी कमिश्नर के आदेश का पालन करना होगा।

अगली सुनवाई में विकास प्राधिकरण अपना पक्ष रखेगा, जिसके बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया तय होगी।

राजनीतिक रूप से भी अहम है मामला

मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी लंबे समय से राजनीतिक और कानूनी चर्चाओं का केंद्र रही है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री Mohammad Azam Khan से जुड़ी यह यूनिवर्सिटी पहले भी कई मामलों को लेकर सुर्खियों में रही है।

ऐसे में ध्वस्तीकरण आदेश और उस पर लगी रोक को राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि वर्तमान आदेश पूरी तरह प्रशासनिक एवं कानूनी प्रक्रिया के तहत दिया गया अंतरिम आदेश है।

आगे क्या होगा?

अब इस मामले की अगली सुनवाई मुरादाबाद मंडल के आयुक्त के समक्ष होगी। उस दौरान दोनों पक्षों की दलीलें विस्तार से सुनी जाएंगी। इसके बाद यह तय होगा कि ध्वस्तीकरण आदेश को बरकरार रखा जाए, उसमें संशोधन किया जाए या उसे निरस्त किया जाए।

तब तक यूनिवर्सिटी परिसर में ध्वस्तीकरण संबंधी कोई कार्रवाई नहीं होगी।

कानूनी विशेषज्ञ क्या कहते हैं?

विशेषज्ञों के अनुसार अंतरिम स्थगन आदेश का अर्थ यह नहीं होता कि अपीलकर्ता की जीत हो गई है। इसका उद्देश्य केवल यह सुनिश्चित करना होता है कि अंतिम निर्णय आने से पहले कोई ऐसी कार्रवाई न हो, जिससे बाद में न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित हो।

यदि अंतिम सुनवाई में अपील खारिज होती है तो ध्वस्तीकरण आदेश दोबारा प्रभावी हो सकता है। वहीं यदि अपील स्वीकार कर ली जाती है तो संबंधित आदेश में बदलाव या उसे निरस्त भी किया जा सकता है।

फिलहाल क्या स्थिति है?

वर्तमान स्थिति यह है कि:

15 जुलाई 2026 का ध्वस्तीकरण आदेश फिलहाल लागू नहीं होगा।

मुरादाबाद कमिश्नर ने अंतरिम स्थगन आदेश जारी किया है।

अगली सुनवाई तक किसी प्रकार का ध्वस्तीकरण नहीं किया जाएगा।

अंतिम निर्णय अपील की सुनवाई पूरी होने के बाद ही होगा।

इस प्रकार, फिलहाल मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को बड़ी कानूनी राहत मिली है। हालांकि मामला अभी समाप्त नहीं हुआ है और आगे की सुनवाई के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि यूनिवर्सिटी के भविष्य को लेकर अंतिम प्रशासनिक निर्णय क्या होगा।

The Moradabad Commissioner has granted interim relief to Mohammad Ali Jauhar University by staying the demolition order issued by the Rampur Development Authority after the university filed an appeal. The decision temporarily halts demolition proceedings until the next hearing on the appeal’s maintainability. This latest development in the Jauhar University demolition case, associated with Azam Khan, is significant for Uttar Pradesh politics, legal proceedings, and administrative action, making it one of the most important Rampur news stories today.

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