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15 अगस्त से पहले दिल्ली में हाई अलर्ट: 2 से 16 अगस्त तक ड्रोन, पैराग्लाइडर और हॉट एयर बैलून उड़ाने पर पूरी तरह रोक

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15 अगस्त से पहले दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी, हवाई गतिविधियों पर लगाया गया प्रतिबंध

AIN NEWS 1: स्वतंत्रता दिवस 2026 के मद्देनज़र राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को अभूतपूर्व स्तर पर मजबूत किया जा रहा है। हर वर्ष की तरह इस बार भी लाल किले पर आयोजित होने वाले मुख्य समारोह में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। इस महत्वपूर्ण आयोजन को सुरक्षित और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए दिल्ली पुलिस ने कई अहम कदम उठाए हैं।

इसी कड़ी में दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत एक विशेष आदेश जारी करते हुए 2 अगस्त से 16 अगस्त 2026 तक राजधानी में ड्रोन और अन्य छोटे हवाई प्लेटफॉर्म उड़ाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT of Delhi) में लागू रहेगा।

किन-किन चीजों पर लगाया गया प्रतिबंध?

दिल्ली पुलिस द्वारा जारी आदेश के अनुसार केवल ड्रोन ही नहीं बल्कि ऐसे सभी हवाई उपकरणों पर रोक रहेगी जिनका इस्तेमाल हवा में निगरानी, रिकॉर्डिंग या किसी अन्य गतिविधि के लिए किया जा सकता है।

प्रतिबंधित उपकरणों में शामिल हैं—

ड्रोन (UAV)

क्वाडकॉप्टर

रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट

पैराग्लाइडर

पैरामोटर

हैंग ग्लाइडर

माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट

छोटे पावर्ड एयरक्राफ्ट

हॉट एयर बैलून

पैरा-जंपिंग गतिविधियां

अन्य सभी छोटे हवाई प्लेटफॉर्म

दिल्ली पुलिस का कहना है कि इन उपकरणों का गलत इस्तेमाल राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है।

क्यों लिया गया यह फैसला?

दिल्ली पुलिस के अनुसार स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय समारोह के दौरान राजधानी में लाखों लोगों की आवाजाही रहती है। लाल किला, विजय चौक, इंडिया गेट, संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, केंद्रीय मंत्रालय, विदेशी दूतावास और कई संवेदनशील सरकारी प्रतिष्ठान सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हैं।

खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट के आधार पर आशंका जताई गई है कि कुछ असामाजिक या आतंकवादी तत्व ड्रोन अथवा अन्य उड़ने वाले उपकरणों का इस्तेमाल कर सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावित करने की कोशिश कर सकते हैं।

इन्हीं संभावित खतरों को ध्यान में रखते हुए यह एहतियाती फैसला लिया गया है।

BNSS की धारा 163 के तहत जारी हुआ आदेश

दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया है।

यह धारा प्रशासन को ऐसी परिस्थितियों में विशेष प्रतिबंध लगाने का अधिकार देती है, जहां सार्वजनिक सुरक्षा, कानून-व्यवस्था या किसी बड़े आयोजन की सुरक्षा को खतरा हो सकता है।

यह आदेश 2 अगस्त से प्रभावी होकर 16 अगस्त 2026 तक लागू रहेगा।

नियम तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई

दिल्ली पुलिस ने साफ किया है कि प्रतिबंध के बावजूद यदि कोई व्यक्ति ड्रोन या अन्य प्रतिबंधित हवाई उपकरण उड़ाता पाया गया तो उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 सहित अन्य लागू कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

जरूरत पड़ने पर उपकरण जब्त किए जा सकते हैं और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है।

स्वतंत्रता दिवस को लेकर राजधानी में बढ़ाई गई सुरक्षा

केवल ड्रोन पर प्रतिबंध ही नहीं लगाया गया है, बल्कि पूरे दिल्ली पुलिस तंत्र को हाई अलर्ट पर रखा गया है।

सुरक्षा के लिए कई अतिरिक्त कदम उठाए जा रहे हैं—

संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती।

रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन और बस अड्डों पर विशेष निगरानी।

होटल, गेस्ट हाउस और भीड़भाड़ वाले बाजारों की जांच।

महत्वपूर्ण सरकारी भवनों की सुरक्षा बढ़ाई गई।

सीसीटीवी और कंट्रोल रूम से लगातार निगरानी।

बम निरोधक दस्तों और डॉग स्क्वॉड की तैनाती।

स्पेशल सेल और खुफिया एजेंसियों द्वारा लगातार निगरानी।

लाल किले की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता

15 अगस्त का मुख्य समारोह दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर आयोजित होता है।

प्रधानमंत्री यहां राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं और देश को संबोधित करते हैं। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्री, तीनों सेनाओं के प्रमुख, विदेशी राजनयिक, स्कूली बच्चे और हजारों नागरिक शामिल होते हैं।

ऐसे में लाल किले के आसपास सुरक्षा का घेरा कई स्तरों में तैयार किया जाता है।

इस बार ड्रोन के बढ़ते उपयोग को देखते हुए एंटी-ड्रोन तकनीक और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

पिछले वर्षों में भी लग चुका है प्रतिबंध

यह पहली बार नहीं है जब स्वतंत्रता दिवस से पहले ड्रोन उड़ाने पर रोक लगाई गई हो।

हर वर्ष 15 अगस्त और 26 जनवरी जैसे राष्ट्रीय आयोजनों से पहले दिल्ली पुलिस इसी प्रकार का आदेश जारी करती है ताकि किसी भी तरह की सुरक्षा चूक की संभावना को समाप्त किया जा सके।

हाल के वर्षों में दुनिया भर में ड्रोन तकनीक का तेजी से विस्तार हुआ है। इसके साथ ही सुरक्षा एजेंसियों की चिंता भी बढ़ी है क्योंकि छोटे ड्रोन का इस्तेमाल निगरानी, जासूसी या अन्य गैरकानूनी गतिविधियों के लिए किया जा सकता है।

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नागरिकों से सहयोग की अपील

दिल्ली पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि वे प्रतिबंधित अवधि के दौरान ड्रोन या अन्य हवाई उपकरण उड़ाने का प्रयास न करें।

यदि किसी व्यक्ति को संदिग्ध ड्रोन, हॉट एयर बैलून या अन्य उड़ने वाला उपकरण दिखाई देता है तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम या नजदीकी पुलिस स्टेशन को दें।

पुलिस ने यह भी कहा है कि नागरिकों का सहयोग ही सुरक्षा व्यवस्था को सफल बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

क्या मीडिया और सरकारी एजेंसियों को मिलेगी छूट?

दिल्ली पुलिस द्वारा जारी आदेश के अनुसार विशेष परिस्थितियों में केवल अधिकृत सरकारी एजेंसियों या पूर्व अनुमति प्राप्त संस्थाओं को ही संचालन की अनुमति दी जा सकती है।

सामान्य नागरिकों, निजी कंपनियों और बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने वालों पर यह प्रतिबंध पूरी तरह लागू रहेगा।

स्वतंत्रता दिवस 2026 को पूरी तरह सुरक्षित और शांतिपूर्ण बनाने के उद्देश्य से दिल्ली पुलिस ने 2 अगस्त से 16 अगस्त तक ड्रोन, क्वाडकॉप्टर, पैराग्लाइडर, पैरामोटर, हैंग ग्लाइडर, हॉट एयर बैलून सहित सभी छोटे हवाई प्लेटफॉर्म के संचालन पर रोक लगा दी है। यह कदम संभावित सुरक्षा खतरों को देखते हुए उठाया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नागरिकों से भी अपील की गई है कि वे सुरक्षा नियमों का पालन करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना पुलिस को दें।

Ahead of India’s Independence Day 2026, the Delhi Police has announced a complete drone ban in Delhi from August 2 to August 16, 2026, under BNSS Section 163. The restrictions cover drones, UAVs, quadcopters, paragliders, paramotors, hang gliders, microlight aircraft, hot air balloons, and other aerial platforms to ensure maximum security around the Red Fort and other sensitive locations. The move comes after security agencies reviewed potential threats ahead of the Independence Day celebrations, making Delhi Independence Day security, Delhi drone restrictions, and Red Fort security arrangements major topics of public interest.

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