AIN NEWS 1 | कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आय से अधिक संपत्ति के आरोपों से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मामले में CBI और प्रवर्तन निदेशालय यानी ED से जांच को लेकर निर्देश दिए थे।
राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 17 अगस्त को सुनवाई होने की संभावना है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ इस मामले की सुनवाई कर सकती है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या आदेश दिया था?
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 20 जुलाई को मामले की सुनवाई के दौरान CBI की ओर से दाखिल जवाब पर असंतोष जताया था।
अदालत ने CBI के एक वरिष्ठ अधिकारी को राहुल गांधी के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति के आरोपों की जांच में हुई प्रगति का विस्तृत विवरण देते हुए नया हलफनामा व्यक्तिगत रूप से दाखिल करने का निर्देश दिया था।
हाई कोर्ट ने कहा था कि CBI की ओर से पहले दाखिल किया गया हलफनामा उसके पूर्व आदेश के अनुरूप नहीं था। अदालत के मुताबिक, उसमें राहुल गांधी की संपत्ति से संबंधित शिकायत पर जांच की प्रगति का पर्याप्त विवरण नहीं दिया गया था।
मामले की अगली सुनवाई के लिए हाई कोर्ट ने 20 अगस्त की तारीख तय की थी।
ED को लेकर भी हाई कोर्ट ने कही थी बात
हाई कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर जांच के दौरान ED को किसी तरह की अवैधता का संकेत देने वाली सामग्री या दस्तावेज मिलते हैं तो वह कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगी।
अदालत के ये निर्देश कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति के आरोपों की CBI और ED से जांच कराने की मांग वाली याचिका की सुनवाई के दौरान आए थे।
किसकी याचिका पर हुई थी सुनवाई?
यह मामला कर्नाटक निवासी एस. विग्नेश शिशिर की ओर से दाखिल आपराधिक रिट याचिका से जुड़ा है। याचिका पर न्यायाधीशों के कक्ष में करीब दो घंटे तक सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने अपना आदेश दिया था।
याचिकाकर्ता ने राहुल गांधी के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति के आरोपों की जांच CBI और ED से कराने की मांग की थी।
पहले भी राहुल गांधी पर लगाए गए थे आरोप
एस. विग्नेश शिशिर इससे पहले भी राहुल गांधी को लेकर अदालत में याचिकाएं दाखिल कर चुके हैं। उन्होंने कांग्रेस नेता पर कथित दोहरी नागरिकता रखने का आरोप भी लगाया था।
आय से अधिक संपत्ति के मौजूदा मामले में हाई कोर्ट ने CBI से जांच की प्रगति का विस्तृत ब्योरा मांगा था।
अब राहुल गांधी ने हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई से यह स्पष्ट होगा कि मामले में आगे की न्यायिक प्रक्रिया किस दिशा में बढ़ती है।



















