AIN NEWS 1: दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के बाद अब दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को भी कथित शराब घोटाला मामले में एक बहुत बड़ा झटका लगा है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने अब उनकी न्यायिक हिरासत को 19 जनवरी 2024 तक के लिए बढ़ा दिया है। ऐसे में संजय सिंह बाद ही मनीष सिसोदिया का भी नया साल जेल में भी मनेगा। कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई यानी 19 जनवरी तक उनकी कस्टडी बढ़ाने का आदेश दे दिया है। इससे पहले गुरुवार को भी संजय सिंह की भी न्यायिक हिरासत 10 जनवरी तक के लिए बढ़ा दी गई थी। यहां हम बता दें, मनीष सिसोदिया इस कथित शराब घोटाला मामले में सह आरोपी हैं और वो काफ़ी लंबे समय से ही जेल में बंद हैं। आज ही उनकी न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद उन्हें यहां कोर्ट में पेश किया गया था। इसी के साथ ही कोर्ट ने सीबीआई की तरफ से दाखिल की गई चार्जशीट पर अपना संज्ञान लेते हुए इस मामले की सुनवाई की थी।कोर्ट ने इस मामले में सिसोदिया समेत सभी आरोपियों के वकील को भी सीबीआई मुख्यालय में दस्तावेजों की जांच करने के लिए अब 15 जनवरी तक का समय दिया है। कोर्ट ने सीबीआई को जांच की सुविधा के लिए भी पर्याप्त अधिकारी तैनात करने और उनकी अनुपालन रिपोर्ट भी दाखिल करने का भी निर्देश दिया है।
#WATCH | Former Delhi Deputy CM Manish Sisodia produced in Delhi's Rouse Avenue Court in excise policy case pic.twitter.com/OPjSNZwB57
— ANI (@ANI) December 22, 2023
सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक उनका वकील सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच सीबीआई हेडक्वार्टर जाकर केस से जुडे दस्तावेजों की जांच कर सकते हैं। वहीं सीबीआई ने कोर्ट को बताया भी था कि चार्जशीट से जुड़े हुए सभी दस्तावेज सिसोदिया समेत सभी आरोपियों को दे दिए गए हैं। वहीं कोर्ट ने अब सीबीआई को भी आदेश दिया है कि तीनों आरोपियों को अब चार्जशीट की कॉपी डीवीडी फॉर्मेट में भी वो सौंप दें।
आरोपियों के वकीलों को लगाई फटकार
कोर्ट ने इस पूरे मामले की सुनवाई करते हुए सभी आरोपियों के वकीलों को फटकार लगाई और कहा कि आप लोग यहां जानबूझकर देरी करना चाहते हैं। इसके बाद कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को भी 19 जनवरी तक बढ़ा दी। बता दें, सीबीआई और ईडी दोनों ने ही इस बार मनीष सिसोदिया के खिलाफ भी केस दर्ज किया था जिसके बाद ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। कई बार उन्होंने जमानत याचिका भी दाखिल की लेकिन हर बार कोर्ट से खारिज हो गई।