AIN NEWS 1: नई दिल्ली में शराब घोटाला मामले में ही दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल को गुरुवार को नियमित जमानत दे दी थी। इस दौरान कोर्ट की विशेष न्यायाधीश न्याय बिंदु ने यह अपना फैसला सुनाया था। इसके साथ ही वह काफ़ी ज्यादा सुर्खियों में आ गईं। उन्होंने अपने इस फैसले में ईडी को पक्षपातपूर्ण तरीके से काम करने का भी गम्भीर आरोप लगाया। इसके साथ ही उन्होंने केस को लेकर कई सारी टिप्पणी भी की थी।उन्होंने इस दौरान कहा कि दोनों पक्षों के द्वारा ही विभिन्न दस्तावेज भारी मात्रा में दिए गए, जिनमें से अधिकांश तो केजरीवाल के संबंध में प्रासंगिक भी नहीं थे। अदालत ने कहा कि इस समय इन सभी दस्तावेज के इन हजारों पन्नों को पढ़ना पूरी तरह संभव नहीं है, लेकिन यह भी अदालत का कर्तव्य है कि जो भी मामला विचार के लिए उसके सामने आए उस पर काम ज़रूर करे और कानून के अनुसार आदेश भी पारित करे। हालांकि, कभी-कभी अदालतें विभिन्न कारणों से ऐसे आदेश पारित करने से बचती भी रही हैं जिनके कुछ दीर्घकालिक प्रभाव हो सकते हैं।
इस दौरान न्याय बिंदु ने दी ईडी को भी नसीहत
यहां हम आपको बता दें उन्होंने ईडी को भी नसीहत देते हुए कहा कि जांच एजेंसी को तत्पर एवं पूरी तरह निष्पक्ष होना चाहिए ताकि यह आभास हो सके कि एजेंसी द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का भी पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ईडी की कई सारी दलीलें अदालत को जांच एजेंसी के खिलाफ यह निष्कर्ष निकालने के लिए उन्हे बाध्य करती है कि वह बिना पक्षपात के अपना काम नहीं कर रही है।
यहां पर जान ले कौन हैं विशेष न्यायाधीश न्याय बिंदु?
न्याय बिंदु राउज एवेन्यू कोर्ट की ही विशेष न्यायाधीश हैं। उन्होंने ही सीएम अरविंद केजरीवाल को यह जमानत देने का फैसला सुनाया था। वह इससे पहले उत्तर-पश्चिम जिले की रोहिणी कोर्ट में भी जज थीं। वहां उन्होंने वरिष्ठ सिविल जज के रूप में ही कार्य किया। द्वारका कोर्ट में भी वह वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश के रूप में अपना कार्य कर चुकी हैं। जज न्याय बिंदु को दीवानी और फौजदारी कानून का काफ़ी ज्ञान है। वो सिविल और क्रिमिनल दोनों ही तरह के कानून से काफ़ी अच्छी तरह से वाकिफ हैं।