Wednesday, January 15, 2025

यूपी में प्रॉपर्टी डीलर बनने के लिए अनिवार्य ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट?

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AIN NEWS 1: प्रॉपर्टी डीलिंग के क्षेत्र में ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए यूपी रेरा (रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी) ने नए नियम लागू किए हैं। अब प्रॉपर्टी एजेंट्स के लिए रेरा में रजिस्ट्रेशन के लिए ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट अनिवार्य होगा।

नई प्रक्रिया:

1. प्रशिक्षण: प्रॉपर्टी एजेंट को पहले तीन दिन की ट्रेनिंग प्राप्त करनी होगी।

2. परीक्षा: ट्रेनिंग के बाद एक परीक्षा देनी होगी।

3. सर्टिफिकेट: परीक्षा के परिणाम के आधार पर एजेंट को सर्टिफिकेट मिलेगा।

सिर्फ प्रशिक्षित और सर्टिफाइड एजेंट ही रेरा में रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे और फ्लैट की बिक्री कर पाएंगे।

वर्तमान स्थिति:

– यूपी में लगभग 7,000 प्रॉपर्टी एजेंट रेरा में पंजीकृत हैं। इन्हें अगले एक साल में प्रशिक्षण और सर्टिफिकेट प्राप्त करना होगा, अन्यथा उनका पंजीकरण निरस्त कर दिया जाएगा।

– नए एजेंट केवल प्रशिक्षण और सर्टिफिकेट के बाद ही रेरा में रजिस्टर हो सकेंगे।

ग्राहकों के लिए सलाह:

– यदि आप फ्लैट खरीदने जा रहे हैं, तो सुनिश्चित करें कि प्रॉपर्टी डीलर का रेरा में रजिस्ट्रेशन हो। रेरा में रजिस्ट्रेशन होने पर आप किसी भी गड़बड़ी की स्थिति में कार्रवाई कर सकते हैं।

रेरा के अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी के अनुसार, यह नए नियम सभी प्रॉपर्टी एजेंट्स के लिए अनिवार्य कर दिए गए हैं। यह कदम खरीदारों को सुरक्षित और पारदर्शी लेनदेन सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।

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सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पन्था विततो देवयानः।
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