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एक्साइज पॉलिसी केस में अरविंद केजरीवाल पहुंचे हाई कोर्ट, निचली अदालत के समन आदेश को दी चुनौती

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AIN NEWS 1 | दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक नई याचिका दाखिल की है। यह याचिका एक्साइज पॉलिसी से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग केस में लोअर कोर्ट द्वारा जारी समन के खिलाफ दायर की गई है।

केजरीवाल ने 17 सितंबर 2024 को राउज एवेन्यू कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें कोर्ट ने उनके खिलाफ जारी दो समन को रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया था।

समन क्यों जारी हुए?

ये समन प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से दर्ज की गई शिकायतों पर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने जारी किए थे। ईडी का आरोप है कि केजरीवाल को कई बार समन भेजा गया, लेकिन वह जांच में शामिल नहीं हुए। यह मामला दिल्ली की अब रद्द की जा चुकी आबकारी नीति से जुड़ा है, जिसे लेकर ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है।

हाई कोर्ट में पहले से लंबित है CBI केस भी

इससे पहले, 4 जुलाई 2025 को भी दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और अन्य नेताओं से जवाब मांगा था। यह जवाब सीबीआई द्वारा दायर याचिका पर मांगा गया था, जिसमें ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें एजेंसी को कुछ अप्रमाणित दस्तावेज साझा करने का निर्देश दिया गया था।

दो एजेंसियों की जांच: एक नीति, दो मामले

  • सीबीआई आबकारी नीति के निर्माण और लागू करने में हुई कथित अनियमितताओं की जांच कर रही है।

  • ईडी, इस मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग एंगल की पड़ताल कर रही है।

गौरतलब है कि दिल्ली में यह नीति नवंबर 2021 में लागू की गई थी, लेकिन सितंबर 2022 में सरकार ने इसे वापस ले लिया था।

Delhi’s former CM Arvind Kejriwal has moved the Delhi High Court challenging a Rouse Avenue Court order that upheld ED summons issued in connection with the Delhi excise policy-linked money laundering case. The case, investigated by both ED and CBI, relates to alleged irregularities in the now-scrapped 2021 excise policy. Kejriwal’s petition argues that the lower court order dismissing his plea against the summons was unjustified, intensifying the legal scrutiny surrounding Delhi’s AAP leadership.

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