1.टिकट कैंसिल कराने की जगह ट्रांसफर करने का विकल्प
2.परिवार के सदस्य के नाम कनफर्म टिकट ट्रांसफर करना मुमकिन
3.एक ही बार मिलती है टिकट ट्रांसफर करने की सुविधा
AIN NEWS 1: ट्रेन का कन्फर्म रिजर्वेशन टिकट ना होने पर अब परिवार के किसी दूसरे सदस्य के कन्फर्म टिकट पर यात्रा करना मुमकिन होने जा रहा है। इस सुविधा की शुरुआत के दो फायदे होंगे। पहला तो ये कि यात्रा करना संभव होगा और दूसरा ये कि टिकट कैंसिल कराने का चार्ज भी नहीं देना होगा। अब देख लेते हैं कि कैसे लोग रेलवे की इस विशेष सुविधा का फायदा उठा सकेंगे।
दूसरे के टिकट पर यात्रा करने की खास सुविधा मिली
कनफर्म टिकट के बावजूद किसी जरुरी काम या बीमारी की वजह से रेल यात्री कभी कभी यात्रा नहीं कर पाते हैं। ऐसे में उन्हें अपना टिकट कैंसिल कराना होता है। अगर काम बेहद जरुरी है तो खुद की जगह दूसरे व्यक्ति को एक ने टिकट पर भेजना होता है। लेकिन अक्सर आखिरी समय पर कन्फर्म टिकट मिलना संभव नहीं होता। इसलिए रेलवे ने यात्रियों को अपने कनफर्म टिकट पर दूसरे को यात्रा कराने की सुविधा लंबे समय से दी हुई है जिसके बारे में लोगों को काफी कम जानकारी है। आइए हम आपको बताते हैं कि कैसे यात्री रेलवे की इस खास सुविधा का फायदा उठा सकते हैं।
परिवार के लोगों को टिकट ट्रांसफर करने का विकल्प मौजूद
यात्रा कैंसिल करने की वजह से यात्री के पास ये विकल्प होता है कि वो अपना कन्फर्म टिकट अपने परिवार के अन्य सदस्य- पिता, माता, भाई, बहन, बेटा, बेटी, पति और पत्नी के नाम पर ट्रांसफर कर सकता है। इसके लिए यात्री को एक गुज़ारिश करनी होती है। इसके बाद टिकट पर यात्री के नाम की जगह परिवार के किसी दूसरे सदस्य का नाम डाल दिया जाता है।
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24 घंटे पहले टिकट पर नाम बदलने की दरख्वास्त करनी होती है
अगर यात्री कोई सरकारी कर्मचारी है और अपनी ड्यूटी के लिए जा रहा है तो वो ट्रेन छूटने के 24 घंटे पहले अपनी अर्जी भेज सकता है। इसके बाद टिकट उस व्यक्ति के नाम ट्रांसफर कर दिया जाएगा जिसके लिए अर्जी डाली गई है। अगर किसी शादी में जाने वाले लोगों के सामने ऐसी नौबत आती है तो शादी और पार्टी के ऑर्गेनाइज़र को 48 घंटे पहले जरूरी डाक्यूमेंट्स के साथ एप्लाई करना होता है। ये सुविधा मेल भेजकर ऑनलाइन भी मिल सकती है। कुछ ऐसी ही सुविधा NCC कैडेट्स को भी मिलती है।
टिकट ट्रांसफर करने का मौका एक बार मिलेगा
रेलवे के नियमों के मुताबिक टिकट पर नाम ट्रांसफर कराने का ये विकल्प एक टिकट के मामले में केवल एक बार ही आजमाया जा सकता है। यानी अगर यात्री ने अपना टिकट एक बार किसी दूसरे को ट्रांसफर कर दिया तो अब वो इसे फिर से नहीं बदल सकता है। यानी एक बार ट्रांसफर होने के बाद अब किसी और को ये टिकट ट्रांसफर नहीं की जा सकती है।