AIN NEWS 1 | हेट स्पीच केस में माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे और मऊ सदर से सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी को बड़ी सजा मिली है। मऊ की एमपी/एमएलए कोर्ट ने अब्बास अंसारी और उनके करीबी मंसूर अंसारी को 2 साल की कैद और 2000 रुपये का जुर्माना सुनाया है।
यह मामला एक विवादित भाषण से जुड़ा है जिसमें अब्बास अंसारी ने चुनाव के दौरान भड़काऊ बयान दिए थे। कोर्ट ने इस भाषण को हेट स्पीच की श्रेणी में माना और दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया।
अब सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या अब्बास अंसारी की विधायक पद की सदस्यता खत्म हो जाएगी? भारतीय संविधान और जनप्रतिनिधित्व कानून के अनुसार, यदि किसी विधायक को 2 साल या उससे अधिक की सजा होती है, तो उसकी सदस्यता रद्द हो सकती है। हालांकि, इसके लिए कानूनी प्रक्रिया और विधानसभा सचिवालय की कार्रवाई अहम होगी।
In a major development, Abbas Ansari, son of mafia don Mukhtar Ansari and MLA from Mau, has been sentenced to 2 years in jail along with Mansoor Ansari in a hate speech case. The MP/MLA court also imposed a fine of ₹2,000. This raises the crucial question—will Abbas Ansari lose his legislative seat? As per Indian law, an elected representative convicted for 2 or more years may face disqualification from the assembly.