कोई भी जमीन या मकान खरीदने से पहले,पता कर लें वह संपत्ति वैध है या अवैध,यह है आसान तरीका?

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AIN NEWS 1:जैसा कि आप सभी जानते है आजकल फ्लैट, मकान या जमीन खरीदना काफी ज्यादा महंगा तो हो ही गया है. वहीं, किसी भी संपत्ति को खरीदना काफी मुश्किल भी होता है. ज्‍यादातर लोगों को किसी भी संपत्ति खरीदते समय सबसे बड़ी चिंता लगी रहती है कि यह मकान, फ्लैट या जमीन वैध है या फिर नहीं. कहीं इसमें ऐसा तो नहीं कि आप जो भी संपत्ति खरीद रहे हैं, वो किसी भी प्रकार से अवैध जमीन पर ही खड़ी की गई हो और भविष्‍य में ही सरकार उसे जब्‍त कर ले. इसमें भी सबसे बड़ी दिक्‍कत बनी रहती है किसी पुरानी संपत्ति को खरीदने के दौरान अगर आप भी किसी व्‍यक्ति से कोई पुरानी संपत्ति खरीद रहे हैं तो उसके रिकॉर्ड को भी खंगाल लेना काफ़ी समझदारी का काम है. लेकिन, सबसे बड़ा सवाल यहां पर ये उठता है कि आखिर ये काम आसानी से कैसे निपटाया जाए?कई बार किसी गलत जगह निवेश करने पर आपका पैसा भी डूब सकता है. साथ ही इस जमीन, फ्लैट या मकान भी आपसे किसी के द्वारा छिन जाता है. इसके लिए सबसे जरूरी है कि उस प्रॉपर्टी खरीदने से पहले उसका पूरा रिकॉर्ड खंगाल लें. यहां हम आपको बता दें ऑनलाइन के इस मौजूदा दौर से पहले यह काम बेहद मुश्किल होता था. आपकों अचल संपत्ति के रिकॉर्ड खंगालने के लिए ऑफिस के चक्‍कर लगाने पड़ते थे. लेकीन अब अचल संपत्ति के सभी रिकॉर्ड भी ऑनलाइन ही उपलब्‍ध होने लगे हैं. अब आप किसी भी 50 या 100 साल पुरानी संपत्ति के सभी दस्‍तावेज भी आसानी से ऑनलाइन निकाल सकते हैं.

इसके लिए राजस्‍व विभागों ने लॉन्‍च कर दिए हैं आधिकारिक पोर्टल

यहां हम आपको बता दें अगर पहले कही भी आप अचल संपत्ति खरीदने से पहले भू-रिकॉर्ड निकालना चाहते थे तो आपको वहा के राजस्व विभाग के चक्कर लगाने पड़ते थे. इसके बाद भी आपकों सही दस्‍तावेज हासिल करना काफी ज्यादा परेशानी भरा साबित होता था. लेकीन अब किसी भी जमीन का पुराना रिकॉर्ड देखने के लिए सभी राज्यों के राजस्व विभागों ने अपने ऑफिशियल पोर्टल लॉन्च कर दिए हैं. आप अपने राज्य के ही भूलेख पोर्टल पर जाएं और किसी भी संपत्ति का 100 साल पुराना रिकॉर्ड भी ऑनलाइन आसानी से खंगाल सकते हैं. इसके लिए आपको उस जमीन का नाम, खसरा नंबर, खाता संख्या, जमाबंदी नंबर का पता होना चाहिए. अगर आप उत्‍तर प्रदेश में कोई भी पुरानी जमीन खरीदना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले तो राजस्‍व विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://upbhulekh.gov.in पर ही जाना होगा.

यहां हम आपको बताते हैं कैसे देखें किसी पुरानी अचल संपत्ति के वैध दस्‍तावेज

बता दें उत्‍तर प्रदेश के स्वराज विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के होमपेज पर पहुंचकर आपकों व्‍यू रजिस्‍टर्ड डॉक्‍यूमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है.इससे आपकी स्क्रीन पर एक नया पेज खुल जाएगा. यहां पर आपको मांगी गई सभी जरूरी जानकारी भरकर सर्च का बटन दबाना होगा. और जैसे ही आप सर्च बटन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने फिर से ही नया पेज खुल जाएगा. इसमें आपको नीचे ‘क्लिक हेयर टू व्‍यू द डिटेल्‍स’ पर जाकर क्लिक करना होगा. इससे आपकी स्क्रीन पर उक्त जमीन से संबंधित सभी जरूरी रिकॉर्ड दिखाई देने लग जायेंगे. अगर आप उससे ज्‍यादा जानकारी देखना चाहते है तो व्‍यू डिटेल्‍स पर जाकर क्लिक कर देख सकते हैं.

बता दें ऑनलाइन सुविधा नहीं होने पर आख़िर क्‍या करे खरीदार

यहां पर जान ले अगर आप ऑनलाइन के जरिये कोई रिकॉर्ड नहीं निकाल सकते हैं तो आप संपत्ति के सभी पुराने वैध दस्‍तावेज ऑफलाइन तरीके से भी आसानी से हासिल कर सकते हैं. इसके लिए आपको वहा पर राजस्व विभाग के कार्यालय जाना है. फिर स्वराज विभाग के संबंधित किसी अधिकारी से भूमि का रिकॉर्ड देखने के लिए आवेदन फॉर्म हासिल करके उसमे पूछी गई सभी अहम जानकारियां भरनी होंगी. इसके बाद एक तय शुल्क को संबंधित अधिकारी के पास आपकों जमा करना होगा. इसके बाद से स्वराज विभाग के अधिकारी आपको उस जमीन के पुराने दस्‍तावेजों की कॉपी उपलब्‍ध करा देंगे.

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