AIN NEWS 1 दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को एक बड़ा झटका देते हुए कहा है कि दिल्ली नगर निगम (MCD) में एल्डरमैन की नियुक्ति का अधिकार उपराज्यपाल (LG) के पास है, और इसके लिए दिल्ली सरकार की सलाह की जरूरत नहीं है।
कोर्ट ने 1993 के एमसीडी एक्ट का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि यह अधिकार उपराज्यपाल को विधायिका द्वारा प्रदान किए गए हैं और यह एक्जीक्यूटिव अधिकार नहीं है, जिसे सलाह की आवश्यकता हो।
दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल के इस अधिकार को चुनौती दी थी, जिस पर 17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा, और जस्टिस जे.बी. पारदीवाला शामिल थे, ने कहा कि उपराज्यपाल एमसीडी में एल्डरमैन की नियुक्ति कर सकते हैं, बिना दिल्ली सरकार की सलाह के।
इस फैसले के बाद, दिल्ली एमसीडी में 250 निर्वाचित और 10 नामित सदस्य होंगे।