Monday, January 6, 2025

मोदी सरकार का बड़ा कदम: बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट बनाने के लिए मिलेगी पैरेंट्स की मंजूरी!

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AIN NEWS 1: केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर बच्चों के अकाउंट खोलने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। नए मसौदा नियमों के तहत, 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाने से पहले अपने माता-पिता से अनुमति लेनी होगी। यह निर्णय डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम, 2023 के तहत लिया गया है, जिसे शुक्रवार को जारी किया गया।

1. नई नीति का उद्देश्य और महत्व

सोशल मीडिया का उपयोग आजकल बच्चों के बीच तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इसके साथ ही उनके व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य पर भी चिंता जताई जा रही है। इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, केंद्र सरकार ने यह कदम उठाया है। इस नीति का उद्देश्य बच्चों को सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी से व्यवहार करने और उनके डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

2. क्या हैं नए नियम?

मसौदा नियमों के अनुसार, अब 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया पर कोई भी अकाउंट खोलने से पहले अपने माता-पिता से सहमति प्राप्त करनी होगी। यह कदम यह सुनिश्चित करेगा कि बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों पर नियंत्रण हो और वे इंटरनेट के उपयोग में सुरक्षित रहें।

नए नियमों में यह भी कहा गया है कि माता-पिता को अपने बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों पर निगरानी रखने का अधिकार होगा। इसके साथ ही, बच्चों को यह समझाया जाएगा कि सोशल मीडिया के किस प्रकार के उपयोग से वे अपनी गोपनीयता और व्यक्तिगत डेटा को जोखिम में डाल सकते हैं।

3. डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम 2023

यह नियम डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम, 2023 के तहत लागू किए जा रहे हैं। इस कानून का मुख्य उद्देश्य इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफार्मों पर बच्चों और अन्य उपयोगकर्ताओं के डेटा की सुरक्षा करना है। यह कानून व्यक्तिगत डेटा के संग्रहण और उपयोग के बारे में पारदर्शिता को बढ़ावा देता है और यह सुनिश्चित करता है कि डेटा का गलत उपयोग न हो।

4. प्रभाव और भविष्य की योजनाएँ

इस नए कानून के लागू होने के बाद, बच्चों को सोशल मीडिया पर अपने अकाउंट बनाने के लिए अपनी पहचान की पुष्टि और सहमति प्राप्त करने में अधिक समय लगेगा। हालांकि, यह कदम बच्चों के डिजिटल जीवन को सुरक्षित बनाने की दिशा में एक अहम पहल हो सकती है।

सरकार ने इन मसौदा नियमों पर 18 फरवरी तक सुझाव मांगे हैं। इसके बाद ही इसे औपचारिक रूप से अधिसूचित किया जाएगा। यदि सभी सुझावों को ध्यान में रखा गया, तो यह नियम जल्द ही लागू हो सकते हैं।

5. नोटिफिकेशन के बाद प्रक्रिया

मसौदा नियमों के लागू होने के बाद, माता-पिता के पास अपने बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट की अनुमति देने का अधिकार होगा। इसके अलावा, बच्चों को यह भी बताया जाएगा कि उन्हें कौन सी जानकारी साझा करनी चाहिए और कौन सी जानकारी गोपनीय रखनी चाहिए।

इसके साथ ही, सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर बच्चों के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाने के लिए विशेष प्रावधान भी किए जाएंगे। यह कदम उन प्लेटफार्मों के लिए भी एक चुनौती होगी जो बच्चों के डेटा को संरक्षित करने के लिए अतिरिक्त कदम उठाएंगे।

6. बच्चों और अभिभावकों के लिए प्रभाव

यह नियम बच्चों और उनके अभिभावकों दोनों के लिए महत्वपूर्ण होंगे। जहां एक ओर बच्चों को सोशल मीडिया के खतरों से बचाने के लिए यह कदम उठाया गया है, वहीं दूसरी ओर माता-पिता को अपनी जिम्मेदारी का अहसास होगा कि उन्हें अपने बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रखनी चाहिए।

यह भी देखा गया है कि बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास पर सोशल मीडिया का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, इसलिए इस कदम के जरिए उनकी भलाई को सुनिश्चित किया जाएगा।

7. नए नियमों का पालन कैसे होगा?

सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को इन नए नियमों के पालन में अपनी भूमिका निभानी होगी। इसके तहत, उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि 18 वर्ष से कम आयु के उपयोगकर्ता केवल तब ही अकाउंट बना सकते हैं जब उनके माता-पिता से अनुमति प्राप्त हो। इसके अलावा, सोशल मीडिया कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि बच्चों के डेटा की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त कदम उठाए जाएं।

नए नियमों के लागू होने के बाद, यदि कोई बच्चा इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके अकाउंट को निष्क्रिय किया जा सकता है या उस पर अन्य कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम से बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा में सुधार हो सकता है और उनके व्यक्तिगत डेटा की रक्षा के लिए एक ठोस ढांचा तैयार किया जा सकता है। इसके जरिए अभिभावकों को अपने बच्चों की गतिविधियों पर निगरानी रखने का अवसर मिलेगा, जिससे बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास में भी मदद मिल सकती है।

यह कदम यह दर्शाता है कि सरकार डिजिटल प्लेटफार्मों पर बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता दे रही है और इस दिशा में जरूरी उपाय कर रही है।

सारांश: केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर बच्चों के अकाउंट बनाने के लिए नए नियमों का मसौदा पेश किया है, जिसमें 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को अपने माता-पिता से मंजूरी लेनी होगी। यह नियम डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम 2023 के तहत लागू होंगे। इस निर्णय का उद्देश्य बच्चों के ऑनलाइन सुरक्षा को सुनिश्चित करना और उनके व्यक्तिगत डेटा को सुरक्षित रखना है।

 

 

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सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पन्था विततो देवयानः।
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