AIN NEWS 1: दिल्ली की राऊज एवेन्यू अदालत ने पूर्व विधायक सुखबीर सिंह सुर्ख और पत्नी को धोखाधड़ी के केस में जेल की सजा सुनाई है।
दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 17 वर्ष पुराने धोखाधड़ी के मामले में पूर्व विधायक रणबीर सिंह खर्ब और उनकी पत्नी को 7 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा कोर्ट ने 44 लाख रुपए का जुर्माना भी दोनों पर लगाया है। अदालत ने इसके साथ ही आदेश जारी कर आरोपियों को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा है।
2009 में एक ट्रायल कोर्ट ने रणबीर सिंह खर्ब और उनकी पत्नी अनीता को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। उन पर चिटफंड कंपनी के द्वारा निवेशकों से 3 करोड़ रुपये से ज्यादा की धोखाधड़ी करने का आरोप था।
इसके अलावा, अदालत ने खर्ब की याचिका के संबंध में तिहाड़ जेल के अफसरों से जवाब मांगा है। वो न्यायिक हिरासत के दौरान पूर्व विधायकों को मिलने वाली सुविधाओं जैसे टेलीविजन और समाचार पत्रों की मांग कर रहे हैं।