AIN NEWS 1: मध्य प्रदेश के सीधी में हुए पेशाब कांड के सिलसिले में भोजपुरी लोक गायिका नेहा सिंह राठौर को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। राठौर ने इस मामले में सोशल मीडिया पर किए गए ट्वीट के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।
मामले का विवरण
नेहा सिंह राठौर ने मध्य प्रदेश के सीधी जिले में पेशाब कांड पर एक कार्टून ट्वीट किया था। इस कार्टून में एक अर्धनग्न व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति पर पेशाब करते हुए दिखाया गया था। इस ट्वीट के चलते राठौर के खिलाफ छतरपुर पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी।
उच्च न्यायालय का निर्णय
इससे पहले, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने राठौर की एफआईआर रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया था। हाई कोर्ट ने 15 मई को आदेश दिया कि एफआईआर में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि कार्टून का स्वरूप घटना के अनुरूप नहीं था और राठौर ने इसमें कुछ अतिरिक्त चीजें जोड़ी थीं।
सुप्रीम कोर्ट की स्थिति
सुप्रीम कोर्ट ने भी मध्य प्रदेश सरकार और शिकायतकर्ताओं को नोटिस जारी किया है, लेकिन एफआईआर की जांच पर रोक लगाने से मना कर दिया है। राठौर अब इस आदेश को चुनौती देने की तैयारी कर रही हैं।
यह मामला तब चर्चा में आया जब पुलिस ने सीधी निवासी प्रवेश शुक्ला को एक आदिवासी व्यक्ति पर पेशाब करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर आक्रोश फैल गया था। विपक्षी कांग्रेस ने आरोप लगाया कि शुक्ला सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से जुड़ा हुआ है।