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भारत-पाक तनाव के बीच गाजियाबाद में धारा-163 लागू: 9 थाना क्षेत्र रेड जोन घोषित, ड्रोन और उड़ने वाली वस्तुओं पर पाबंदी!

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Date:

Ghaziabad Enforces Section 163 Amid India-Pakistan Tension, Drone Ban in 9 Areas

भारत-पाक तनाव के बीच गाजियाबाद में धारा-163 लागू, 9 थाना क्षेत्र रेड जोन घोषित, ड्रोन और उड़ने वाली वस्तुएं बैन

AIN NEWS 1: गाजियाबाद में भारत-पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है। शुक्रवार को गाजियाबाद कमिश्नरेट पुलिस ने धारा-163 लागू कर दी है, जो 25 मई की आधी रात तक प्रभावी रहेगी। इस दौरान शहर के 9 थाना क्षेत्रों को अस्थायी रेड जोन और नो-ड्रोन जोन घोषित किया गया है।

इन इलाकों में ड्रोन, पैराग्लाइडर, हॉट बैलून और अन्य उड़ने वाली वस्तुओं का इस्तेमाल पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।

क्यों उठाया गया यह कदम?

एडिशनल पुलिस कमिश्नर (एसीपी) आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के कारण यह आशंका है कि आतंकवादी, उग्रवादी या अन्य अवांछनीय तत्व ड्रोन और अन्य उड़ने वाले उपकरणों का दुरुपयोग कर सकते हैं। ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से यह जरूरी हो गया कि इन गतिविधियों पर सख्ती से रोक लगाई जाए।

धारा-163 क्या है?

धारा-163 एक पुलिस अधिनियम के अंतर्गत आने वाली निषेधाज्ञा होती है, जो कानून व्यवस्था बनाए रखने और किसी संभावित खतरे को टालने के लिए लागू की जाती है। इसके अंतर्गत पुलिस को यह अधिकार मिल जाता है कि वह किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि या उपकरण के उपयोग पर रोक लगा सके।

कौन-कौन से क्षेत्र रेड जोन में शामिल हैं?

गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट के निम्नलिखित 9 थाना क्षेत्रों को रेड जोन और नो-ड्रोन जोन घोषित किया गया है:

1. नगर कोतवाली

2. कविनगर

3. लिंक रोड

4. साहिबाबाद

5. टीलामोड

6. ट्रॉनिका सिटी

7. लोनी

8. मोदीनगर

9. मुरादनगर

इन सभी क्षेत्रों में कोई भी उड़ने वाली वस्तु, चाहे वह ड्रोन हो या पैराग्लाइडर, बिना अनुमति के इस्तेमाल नहीं की जा सकेगी।

किसे मिलेगी अनुमति?

अगर किसी आयोजक, मीडिया संस्थान या अन्य संगठन को किसी कार्यक्रम के लिए ड्रोन या अन्य उड़ने वाले उपकरण की आवश्यकता है, तो उन्हें स्थानीय थाना प्रभारी को सूचना देनी होगी। साथ ही ड्रोन और उसके ऑपरेटर की जानकारी साझा करनी होगी।

इसके बाद संबंधित डीसीपी से लिखित अनुमति प्राप्त करनी अनिवार्य होगी। केवल अनुमति प्राप्त करने के बाद ही निर्धारित शर्तों के तहत ड्रोन आदि का प्रयोग किया जा सकेगा।

उल्लंघन पर क्या कार्रवाई होगी?

एसीपी ने यह स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति बिना अनुमति के नो-ड्रोन जोन में ड्रोन या अन्य उड़ने वाली वस्तु का इस्तेमाल करता पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसमें ड्रोन की जब्ती, जुर्माना और आपराधिक मामला दर्ज किया जाना शामिल है।

जनता से अपील

गाजियाबाद पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अफवाहों से बचें और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। यदि किसी को उड़ने वाले संदिग्ध उपकरण या गतिविधि दिखाई देती है, तो तुरंत स्थानीय थाने को सूचित करें।

सुरक्षा व्यवस्था के अन्य उपाय

धारा-163 के साथ-साथ गाजियाबाद पुलिस ने अन्य सुरक्षा उपाय भी तेज कर दिए हैं, जैसे:

संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है

CCTV निगरानी को एक्टिव किया गया है

विशेष कमांडो यूनिट्स को भी तैयार रखा गया है

साइबर निगरानी टीमों को हाई अलर्ट पर रखा गया है

भारत-पाकिस्तान के बीच जारी तनाव को देखते हुए गाजियाबाद में सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद किया जा रहा है। धारा-163 लागू कर 9 थाना क्षेत्रों को रेड जोन और नो-ड्रोन जोन घोषित किया गया है। यह निर्णय नागरिकों की सुरक्षा के लिए लिया गया है और सभी से सहयोग की अपेक्षा की गई है।

Amid heightened India-Pakistan tension, the Ghaziabad Police have enforced Section 163 until May 25, restricting the use of drones, UAVs, hot air balloons, and paragliders in nine police station areas marked as temporary red zones. The order aims to prevent any terrorist or unlawful activities using flying objects during the tense situation. This preventive step ensures heightened security in Ghaziabad and reflects increased vigilance from authorities. The drone ban is a crucial part of the region’s emergency security measures during international tensions.

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