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Morning News Brief: नेपाल- सोशल मीडिया बैन पर प्रदर्शन, 19 मौतें; भगोड़े चोकसी को जेल में VIP ट्रीटमेंट मिलेगा; सबसे पतला आईफोन आज लॉन्च होगा

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Date:

नमस्कार,
कल की बड़ी खबर नेपाल में हुए हिंसक प्रदर्शन की है। सोशल मीडिया पर बैन के खिलाफ युवा सड़क पर आ गए। 19 प्रदर्शनकारी की मौत हो गई। हालांकि, सोमवार देर रात बैन हटा लिया गया। दूसरी खबर भगोड़े मेहुल चोकसी की है, जिसे भारत की जेल में VIP ट्रीटमेंट देने का वादा किया गया है।

आज के प्रमुख इवेंट्स:
1. उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग सुबह 10 से शाम 5 बजे तक होगी। शाम को ही रिजल्ट आएगा।
2. PM मोदी बाढ़ प्रभावित हिमाचल प्रदेश और पंजाब का दौरा करेंगे।
3. एपल का नया स्मार्टफोन आईफोन 17 लॉन्च होगा। यह सबसे पतला आईफोन होगा।

कल की बड़ी खबरें:

नेपाल में सोशल मीडिया बैन पर बवाल: 19 की मौत, गृहमंत्री का इस्तीफा

Nepal Violent Protests: सोशल मीडिया बैन पर भड़के युवा, हिंसक प्रदर्शनों में  19 की मौत, गृह मंत्री ने दिया इस्तीफा - Nepal protests over social media ban  turn violent 19 killed Home ...

नेपाल में सोशल मीडिया बैन और सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन भड़क गए। प्रदर्शन इतना उग्र हो गया कि संसद भवन परिसर तक प्रदर्शनकारी घुस गए। हालात काबू से बाहर होते देख सेना को फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें 19 लोगों की मौत हो गई और 300 से अधिक लोग घायल हो गए।

सोमवार देर रात नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया से बैन हटा लिया। संचार मंत्री पृथ्वी गुरुंग ने कैबिनेट बैठक के बाद घोषणा की कि सरकार ने युवाओं की मांग मान ली है और अब सोशल मीडिया फिर से चालू कर दिया गया है।

प्रमुख बातें

  • 19 लोगों की मौत, 300 से ज्यादा घायल

  • सोशल मीडिया बैन हटाया गया

  • गृहमंत्री रमेश लेखक ने इस्तीफा दिया

प्रदर्शन की पृष्ठभूमि

इस आंदोलन की अगुवाई मुख्य रूप से 18 से 30 साल के युवाओं, यानी Gen-Z ने की। प्रशासन ने तोड़फोड़ और हिंसा करने वालों को देखते ही गोली मारने के आदेश जारी किए थे। हिंसक घटनाओं और मौतों की जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए नेपाल के गृह मंत्री रमेश लेखक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया।

सोशल मीडिया बैन का कारण

नेपाल सरकार ने 3 सितंबर को फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सहित 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगाया था। सरकार का तर्क था कि इन प्लेटफॉर्म्स ने नेपाल में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था। इसके लिए मंत्रालय ने 28 अगस्त को आदेश जारी कर सात दिन का समय दिया था, जो 2 सितंबर को खत्म हो गया था।

मेहुल चोकसी को आर्थर रोड जेल में मिलेगी 14 से ज्यादा सुविधाएं, भारत ने बेल्जियम को दिया भरोसा

भगोड़ा कारोबारी मेहुल चोकसी गिरफ्तार, कैंसर का इलाज कराने के बहाने पहुंचा  था बेल्जियम | Fugitive Businessman Mehul Choksi Arrested Had Reached Belgium  On The Pretext Of Getting ...

पंजाब नेशनल बैंक (PNB) घोटाले के आरोपी और भगोड़े बिजनेसमैन मेहुल चोकसी को भारत लाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। भारत सरकार ने बेल्जियम को भरोसा दिलाया है कि चोकसी को मुंबई की आर्थर रोड जेल के बैरक नंबर-12 में रखा जाएगा और वहां उसे सभी मानवीय सुविधाएं दी जाएंगी।

प्रमुख बातें

  • चोकसी को भीड़ से अलग 20×15 फीट की बैरक में रखा जाएगा

  • अटैच टॉयलेट-बाथरूम, साफ पानी और तीन टाइम का खाना मिलेगा

  • कोर्ट ऑर्डर पर घर का बना खाना और बेड की सुविधा भी दी जाएगी

जेल में चोकसी को मिलने वाली सुविधाएं

  • बैरक नंबर-12, भीड़भाड़ से अलग

  • 20×15 फीट की कोठरी

  • अटैच टॉयलेट और बाथरूम

  • तीन टाइम का खाना, साफ पानी

  • सोने के लिए कॉटन का गद्दा, तकिया, चादर और कंबल

  • कोर्ट ऑर्डर पर मेटल या लकड़ी का बेड

  • सीलिंग फैन और लाइट

  • 24×7 CCTV निगरानी

  • ताजी हवा के लिए खुला आंगन

  • योग, मेडिटेशन और लाइब्रेरी

  • मनोरंजन के लिए बैडमिंटन, शतरंज और कैरम

  • 24×7 स्वास्थ्य सुविधाएं

  • इमरजेंसी में जेजे हॉस्पिटल में इलाज

  • कोर्ट ऑर्डर पर घर का बना खाना

केस की स्थिति

भारत सरकार ने बेल्जियम को एक पत्र भेजकर कहा कि अगर मेहुल चोकसी को प्रत्यर्पित किया जाता है तो उसे जेल में 14 से ज्यादा सुविधाएं दी जाएंगी और उसके साथ मानवीय व्यवहार होगा। हालांकि यह पत्र कब भेजा गया, इसकी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।

मेहुल चोकसी को 12 अप्रैल को बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया था। वह 2018 में भारत से भाग गया था। चोकसी और उसका भतीजा नीरव मोदी, दोनों ही PNB घोटाले (₹13,850 करोड़) के मुख्य आरोपी हैं। नीरव मोदी इस समय लंदन में है और उसके प्रत्यर्पण के लिए भी भारत सरकार कोशिश कर रही है।

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी: नेताओं को मोटी चमड़ी वाला होना चाहिए, रेवंत रेड्डी के खिलाफ याचिका खारिज

Telangana BJP VS Revanth Reddy Defamation Case | Supreme Court | सुप्रीम  कोर्ट बोला- नेता को मोटी चमड़ी वाला होना चाहिए: तेलंगाना CM के खिलाफ याचिका  खारिज, कहा था- भाजपा ...

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के दौरान कहा कि राजनीतिक लड़ाइयों के लिए सुप्रीम कोर्ट का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और नेताओं को मोटी चमड़ी वाला होना चाहिए। अदालत ने यह टिप्पणी तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के खिलाफ दायर याचिका पर की।

प्रमुख बातें

  • सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा नेता की याचिका खारिज की

  • कोर्ट ने कहा- राजनीतिक मामलों को न्यायपालिका में न घसीटें

  • नेताओं को आलोचना और टिप्पणियों को सहन करना चाहिए

मामला क्या था?

2024 लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा था कि अगर बीजेपी 400 सीटें जीतती है तो आरक्षण समाप्त कर देगी। इस बयान पर तेलंगाना भाजपा के महासचिव वेंकटेश्वरलू ने दावा किया कि इससे पार्टी की छवि को नुकसान हुआ और उन्होंने रेड्डी के खिलाफ मानहानि की याचिका दायर की।

तेलंगाना हाईकोर्ट ने यह याचिका पहले ही खारिज कर दी थी। इसके बाद वेंकटेश्वरलू ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन वहां भी अदालत ने इसे खारिज कर दिया।

दिल्ली CM रेखा गुप्ता की मीटिंग में पति की मौजूदगी पर बवाल, AAP बोली– ‘दिल्ली में फुलेरा पंचायत की सरकार’

rekha gupta meeting

आम आदमी पार्टी (AAP) ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की एक आधिकारिक मीटिंग में उनके पति मनीष गुप्ता की मौजूदगी पर सवाल उठाए हैं। AAP नेताओं ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के पति अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं, जो न केवल नैतिकता के खिलाफ है बल्कि कानूनन भी गलत है।

प्रमुख बातें

  • AAP ने BJP पर लगाया कानून तोड़ने का आरोप

  • रेखा गुप्ता के पति दूसरी बार आधिकारिक मीटिंग में दिखे

  • AAP बोली– दिल्ली में ‘सुपर CM’ का शासन

विवाद क्यों हुआ?

AAP नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बीजेपी को एक भी ऐसा कानून नहीं मिलेगा, जिसमें मुख्यमंत्री के पति को अधिकारियों को निर्देश देने का अधिकार हो। उनका कहना है कि यह प्रशासनिक प्रणाली और कानून दोनों के खिलाफ है।

दूसरी बार विवाद

यह पहला मौका नहीं है जब मनीष गुप्ता आधिकारिक बैठकों में दिखे हों। इससे पहले 12 अप्रैल को हुई मीटिंग में भी वे दिल्ली नगर निगम, जल बोर्ड, PWD और दिल्ली अर्बन सेंटर इम्प्रूवमेंट बोर्ड की बैठक में मौजूद थे।

AAP का तंज

AAP नेता संजय सिंह ने तंज कसते हुए कहा—
“दिल्ली में फुलेरा पंचायत की सरकार चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने दो मुख्यमंत्री बना दिए हैं। रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री हैं और उनके पति सुपर मुख्यमंत्री। बीजेपी ने सिर्फ छह महीने में दिल्ली का कबाड़ा कर दिया है।”

सोना-चांदी के दाम रिकॉर्ड स्तर पर, गोल्ड ₹1.08 लाख प्रति 10 ग्राम पार

Gold Silver Rate Today: चांदी 1000 रुपये बढ़कर 1.08 लाख की नई ऊंचाई पर, सोना  280 रुपये गिरा, क्या है एक्सपर्ट्स की राय

देश में सोना-चांदी के दाम इतिहास के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गए हैं। सोमवार को सोना 1,699 रुपए महंगा होकर 1,08,037 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। इससे पहले इसकी कीमत 1,06,338 रुपए थी। वहीं चांदी 1,243 रुपए बढ़कर 1,24,413 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई।

प्रमुख बातें

  • सोना ₹1,699 चढ़कर ₹1.08 लाख प्रति 10 ग्राम हुआ

  • चांदी ₹1,243 बढ़कर ₹1.24 लाख प्रति किलो हुई

  • इस साल अब तक सोना ₹32,000 और चांदी ₹38,000 से ज्यादा महंगी हुई

बड़े शहरों में सोने के दाम (8 सितंबर 2025, goodreturns)

  • जयपुर: 24 कैरेट – ₹1,08,530 | 22 कैरेट – ₹99,500

  • इंदौर: 24 कैरेट – ₹1,08,410 | 22 कैरेट – ₹99,400

  • पटना: 24 कैरेट – ₹1,08,770 | 22 कैरेट – ₹99,700

  • लखनऊ: 24 कैरेट – ₹1,08,530 | 22 कैरेट – ₹99,500

  • कानपुर: 24 कैरेट – ₹1,08,530 | 22 कैरेट – ₹99,500

  • रायपुर: 24 कैरेट – ₹1,08,770 | 22 कैरेट – ₹99,700

  • अहमदाबाद: 24 कैरेट – ₹1,08,410 | 22 कैरेट – ₹99,400

  • हैदराबाद: 24 कैरेट – ₹1,08,770 | 22 कैरेट – ₹99,700

इस साल कितने बढ़े दाम?

31 दिसंबर 2024 को 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 76,162 रुपए का था। अब यह बढ़कर 1,08,037 रुपए हो गया है, यानी इस साल अब तक 31,875 रुपए (लगभग 40%) महंगा हो चुका है।

इसी तरह चांदी भी 31 दिसंबर 2024 से अब तक 38,396 रुपए (43%) बढ़ चुकी है। उस समय चांदी 86,017 रुपए प्रति किलो थी, जो अब 1,24,413 रुपए पर पहुंच गई है।

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी: आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं

आधार कार्ड सिर्फ पहचान का प्रमाण, नागरिकता का नहीं: सुप्रीम कोर्ट -  deshbandhu

सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को बिहार में चल रही SIR (वोटर वेरिफिकेशन) प्रक्रिया के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई। अदालत ने साफ कहा कि आधार केवल पहचान का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं।

प्रमुख बातें

  • सुप्रीम कोर्ट ने कहा– आधार को पहचान दस्तावेज माना जाए, नागरिकता का सबूत नहीं

  • चुनाव आयोग को आदेश– आधार को 12वें वैध दस्तावेज के रूप में जोड़ा जाए

  • संदेह की स्थिति में आयोग आधार की जांच कराए

सुनवाई में क्या हुआ?

22 अगस्त की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की थी कि राजनीतिक दलों और आम लोगों के बीच दूरी बढ़ गई है। पार्टियों को केवल बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि मतदाताओं की मदद के लिए आगे आना चाहिए।

आधार को लेकर कोर्ट की स्थिति

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने कहा कि यदि किसी मतदाता के आधार कार्ड को लेकर संदेह हो तो चुनाव आयोग उसकी जांच कराए। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि कोई भी अवैध प्रवासी मतदाता सूची में शामिल न हो, केवल असली नागरिकों को ही वोट देने का अधिकार मिलेगा।

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