AIN NEWS 1: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में अदालत ने टप्पल थाना क्षेत्र में एक हत्या के मामले में वहा के सीओ के गवाही के लिए न आने पर अपना काफ़ी सख्त रुख अपनाया है। इस मामले में अदालत ने मेरठ एसएसपी को एक पत्र लिखकर 18 जनवरी को सीओ को गिरफ्तार कर लाने के अपने आदेश दिए हैं। एडीजीसी रामकुमार ने इस पूरे मामले में बताया कि टप्पल थाने में वर्ष 2019 में ही महेंद्र सिंह व अन्य के खिलाफ मे हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। तब संजय कुमार जायसवाल वहा से इंस्पेक्टर थे। वो वर्तमान में मेरठ में सरधना क्षेत्र में ही सीओ हैं। अदालत ने एसएसपी को लिखे गए इस पत्र में कहा है कि उच्च न्यायालय ने शीघ्र ही निस्तारण का निर्देश दिया गया है। इस मामले की मॉनिटरिंग भी उच्च न्यायालय की ओर से ही की जा रही है।सत्र में परीक्षण के दौरान संजय कुमार जायसवाल को 14 फरवरी 2023 को लेकर साक्ष्य के लिए उपस्थित हुए थे। लेकीन इनकी प्रति-परीक्षा पूरी नहीं हुई है। इस मामले में बार-बार ही गैर-जमानती वारंट व धारा 350 के नोटिस भी जारी किए गए।
फिर भी संजय कोर्ट में नहीं आए, जो अत्यंत ही आपत्तिजनक है। अदालत ने कहा है कि आप अपने सक्षम अधिकारि द्वारा विशेष टीम गठित कर साक्षी के विरुद्ध जारी बिना जमान वारंट व नोटिस की भी तामीला कराकर उन्हें तुरंत गिरफ्तार करें। और न्यायालय के समक्ष 18 जनवरी को ही हाजिर करना सुनिश्चित भी करें, ताकि साक्ष्य के संबंध में उच्च न्यायालय को भी अवगत कराया जा सके। अगर 18 जनवरी को भी साक्षी नहीं आता है तो साक्ष्य का अवसर को समाप्त करते हुए पत्रावली में विधि अनुसार कार्रवाई कर इस पूरे मामले का निस्तारण कर दिया जाएगा। एडीजे नौ सुनील सिंह की अदालत ने यह फैसला सुनाया है।