AIN NEWS 1: गाजियाबाद कमिश्नरेट द्वारा कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण आदेश जारी किए गए हैं। ये आदेश विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों, विरोध प्रदर्शनों, और अन्य सार्वजनिक गतिविधियों के मद्देनजर जारी किए गए हैं। आदेश की तामील और तात्कालिकता को देखते हुए यह निर्देश जारी किया गया है:
मुख्य निषेधाज्ञाएं:
1. सार्वजनिक स्थल पर एकत्रित होने की पाबंदी:
– किसी भी सार्वजनिक स्थल पर पाँच या पाँच से अधिक व्यक्ति बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के धरना, जुलूस या प्रदर्शन के लिए एकत्रित नहीं होंगे। कोई भी व्यक्ति या समूह ऐसे कार्य के लिए किसी को प्रेरित नहीं करेगा।
2. ध्वनि प्रदूषण की पाबंदी :
– वर्तमान में आयोजित परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, डी.जे. का उपयोग नियम समय सीमा के बाद नहीं किया जाएगा। उच्च न्यायालय और ध्वनि प्रदूषण नियमों के अनुसार, डी.जे. का प्रयोग केवल निर्धारित गाइडलाइन (डेसीबल) के अनुरूप किया जाएगा।
3. जातीय हिंसा और विवाद की रोकथाम :
– कोई भी जाति विशेष का व्यक्ति या समूह अपने नगर/गांव/मोहल्ले में जाकर ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे जातीय हिंसा या विवाद उत्पन्न होने की संभावना हो।
4. संवेदनशील क्षेत्रों में प्रवेश पर पाबंदी :
– गाजियाबाद के किसी भी गांव या मोहल्ले में ऐसे व्यक्तियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा जिनके जाने से तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
5. जुलूस/सभा/धरना प्रदर्शन की अनुमति :
– सक्षम प्राधिकारी या संबंधित मजिस्ट्रेट की पूर्वानुमति के बिना कोई भी जुलूस, सभा, सम्मेलन, धरना प्रदर्शन या रैली आयोजित नहीं की जाएगी। विवाह और शव यात्रा पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
6. शांति व्यवस्था बनाए रखना :
– कोई भी व्यक्ति शांति व्यवस्था भंग करने संबंधी कोई कार्य नहीं करेगा और न ही शांति व्यवस्था को प्रभावित करने वाले किसी व्यक्ति का सहयोग करेगा।
7. साम्प्रदायिक तत्वों पर रोक :
– ऐसे तत्व जो साम्प्रदायिक सदभाव और लोक परिशांति पर कुप्रभाव डालते हैं, उनके भ्रमण या गतिविधियों को प्रतिबंधित किया जाएगा।
8. अस्त्र-शस्त्र और विस्फोटक पदार्थों का उपयोग :
– कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर अस्त्र-शस्त्र, विस्फोटक पदार्थ, या अन्य खतरनाक वस्तुएं जैसे चाकू, भाला, तलवार आदि लेकर नहीं चलेगा। पुलिसकर्मी और अपने दायित्वों के निर्वहन के लिए अधिकृत अधिकारी इस पाबंदी से मुक्त रहेंगे।
9. ज्वलनशील पदार्थों का संग्रहण :
– कोई भी व्यक्ति या समूह सार्वजनिक स्थल या अपने घर की छत पर इंटें, पत्थर, मिट्टी, कांच की बोतलें या कोई अन्य ज्वलनशील पदार्थ एकत्रित नहीं करेगा।
10. पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर पाबंदी :
– पेट्रोल पंप मालिक या खुदरा विक्रेता पेट्रोल और डीजल की बिक्री केवल वाहनों के लिए करेंगे। बोतल या कन्टेनर में बिक्री प्रतिबंधित रहेगी ताकि अराजक तत्व इसका उपयोग हिंसात्मक कार्यों के लिए न कर सकें।
11. कमरा बुकिंग की अनुमति :
– होटल और धर्मशाला मालिक किसी भी व्यक्ति को बिना उसकी पहचान सत्यापित किए कमरा नहीं देंगे।
12. सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया पर निगरानी :
– कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया या प्रिंट मीडिया के माध्यम से ऐसी बातें नहीं करेगा जो सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुँचा सकती हैं।
13. चुनाव प्रचार सामग्री की पाबंदी:
– चुनाव प्रचार सामग्री, विज्ञापन और प्रिंटेड सामग्री पर प्रतिबंध रहेगा।
धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 के तहत आदेश:
यह आदेश 20 अगस्त 2024 को जारी किया गया है और 14 अक्टूबर 2024 तक लागू रहेगा। यदि इसके बाद भी कोई व्यक्ति बिना अनुमति के धरना प्रदर्शन, बाइक मार्च, या पैदल मार्च करता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई में गिरफ्तारियां, दंड, और अन्य कानूनी कदम शामिल हो सकते हैं, जो शांति व्यवस्था भंग करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ उठाए जाएंगे।
इस आदेश का उद्देश्य गाजियाबाद में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना है, और सभी नागरिकों से अपेक्षित है कि वे आदेशों का पालन करें और किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों से दूर रहें।