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सहारनपुर मदरसा मारपीट मामला: 10 साल के बच्चे की बेरहमी से पिटाई, दो मौलाना गिरफ्तार, डेढ़ साल पुराना वीडियो आया सामने!

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AIN NEWS 1: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से एक बेहद संवेदनशील और चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने शिक्षा संस्थानों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यहां एक मदरसे में पढ़ने वाले 10 साल के मासूम बच्चे के साथ कथित तौर पर अमानवीय व्यवहार किया गया। बच्चे को न केवल बेरहमी से पीटा गया, बल्कि इस पूरी घटना का वीडियो भी बनाया गया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है।

📍 क्या है पूरा मामला?

यह घटना सहारनपुर के गंगोह क्षेत्र स्थित एक मदरसे—दारुल उलूम जकरिया—की बताई जा रही है। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दो मौलाना एक छोटे बच्चे के साथ बर्बरता कर रहे हैं। एक मौलाना बच्चे को उल्टा करके उसके पैर पकड़ता है, जबकि दूसरा उसे लगातार डंडों से पीटता है।

बताया जा रहा है कि बच्चे को करीब 36 बार डंडों से मारा गया। इस दौरान बच्चा दर्द से चिल्लाता रहा और बार-बार छोड़ने की गुहार लगाता रहा, लेकिन आरोपियों ने कोई रहम नहीं दिखाया।

🎥 वीडियो कैसे आया सामने?

इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस घटना का वीडियो खुद मदरसे के ही एक तीसरे मौलाना ने रिकॉर्ड किया था। पुलिस की शुरुआती जांच के अनुसार, यह वीडियो करीब डेढ़ साल पुराना है, लेकिन अब जाकर सामने आया है।

जानकारी के मुताबिक, तीसरे मौलाना का बाकी दोनों आरोपियों के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। इसी विवाद के बाद उसने यह वीडियो सार्वजनिक कर दिया, जिससे यह मामला सुर्खियों में आ गया।

🚔 पुलिस की कार्रवाई

जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, सहारनपुर पुलिस हरकत में आ गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए गंगोह थाने में तुरंत मुकदमा दर्ज किया गया।

पुलिस ने तेजी दिखाते हुए शनिवार सुबह दोनों आरोपियों—जुनैद और शोयब—को गिरफ्तार कर लिया। दोनों से पूछताछ की जा रही है और मामले की गहराई से जांच जारी है।

🗣️ आरोपियों का क्या कहना है?

पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि जिस बच्चे की पिटाई की गई, वह मदरसे से भाग गया था। उनका दावा है कि बच्चे को अनुशासन सिखाने के लिए उसे सजा दी गई।

हालांकि, इस तरह की सजा को कानूनन और नैतिक रूप से पूरी तरह गलत माना जाता है। बच्चों के साथ इस तरह की हिंसा को बाल संरक्षण कानूनों के तहत गंभीर अपराध माना जाता है।

⚖️ कानूनी पहलू

विशेषज्ञों का मानना है कि इस मामले में आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है। भारत में बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए कई सख्त कानून मौजूद हैं, जैसे:

जुवेनाइल जस्टिस एक्ट

पॉक्सो एक्ट (अगर मामला यौन शोषण से जुड़ा हो)

आईपीसी की विभिन्न धाराएं

इन कानूनों के तहत बच्चों के साथ किसी भी तरह की शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना अपराध की श्रेणी में आती है।

👨‍👩‍👧‍👦 समाज में चिंता का माहौल

इस घटना के सामने आने के बाद स्थानीय लोगों और अभिभावकों में भारी आक्रोश है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि जहां बच्चों को शिक्षा और संस्कार दिए जाने चाहिए, वहां इस तरह की हिंसा कैसे हो सकती है?

कई सामाजिक संगठनों ने भी इस मामले की निंदा की है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

📢 प्रशासन की प्रतिक्रिया

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है और किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि क्या मदरसे में पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं।

अगर जांच में और भी तथ्य सामने आते हैं, तो अन्य जिम्मेदार लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है।

🧠 बच्चों पर असर

विशेषज्ञों के अनुसार, इस तरह की हिंसा का बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ता है। इससे बच्चे में डर, असुरक्षा और आत्मविश्वास की कमी पैदा हो सकती है।

ऐसे मामलों में बच्चों को काउंसलिंग और मानसिक सहारे की जरूरत होती है, ताकि वे इस ट्रॉमा से बाहर आ सकें।

📌 क्या है सीख?

यह घटना एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर करती है कि बच्चों की सुरक्षा और अधिकारों को लेकर हमें और अधिक जागरूक होने की जरूरत है। शिक्षा संस्थानों में अनुशासन जरूरी है, लेकिन वह मानवीय और संवेदनशील तरीके से होना चाहिए।

A disturbing incident from Saharanpur, Uttar Pradesh, has gone viral where a 10-year-old child was brutally beaten inside a madrasa. The viral video shows two clerics assaulting the child, leading to their arrest by UP Police. The case raises serious concerns about child safety, madrasa discipline practices, and child abuse laws in India. Authorities have launched an investigation into the Darul Uloom Zakariya madrasa incident, making it a significant topic in current crime news and child rights discussions.

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