AIN NEWS 1: गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट ने जिले में सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए 16 फरवरी तक धारा 163 लागू कर दी है। यह निर्णय आगामी त्योहारों, गणतंत्र दिवस, विभिन्न परीक्षाओं और संभावित विरोध प्रदर्शनों के मद्देनज़र लिया गया है।
धारा 163 लागू करने के कारण
धारा 163 लागू करने के पीछे निम्नलिखित त्योहार और आयोजन मुख्य कारण हैं:
1. मोहम्मद हजरत अली का जन्मदिन
2. मकर संक्रांति
3. जननायक कर्पूरी ठाकुर का जन्मदिन
4. गणतंत्र दिवस
5. वसंत पंचमी
6. संत रविदास जयंती
7. शबे-बरात
इसके अलावा, जिले में विभिन्न राजनीतिक दलों और संगठनों द्वारा प्रदर्शन और परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है।
क्या है धारा 163 और इसके प्रतिबंध
धारा 163 के तहत निम्नलिखित गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है:
1. सार्वजनिक स्थल पर भीड़ जमा करना:
पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का बिना अनुमति किसी स्थान पर एकत्र होना प्रतिबंधित है।
धरना, जुलूस या रैली आयोजित करने के लिए सक्षम अधिकारी की अनुमति आवश्यक है।
2. हिंसा भड़काने वाले कार्य:
कोई भी व्यक्ति या समूह ऐसा कार्य नहीं कर सकता, जिससे क्षेत्र में हिंसा या विवाद की आशंका हो।
किसी संवेदनशील क्षेत्र में ऐसे व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक है, जिनसे तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है।
3. अस्त्र-शस्त्र पर रोक:
किसी भी प्रकार के हथियार जैसे तलवार, चाकू, छुरा, भाला आदि लेकर चलने की अनुमति नहीं है।
विस्फोटक पदार्थों का उपयोग और उनके साथ घूमना भी प्रतिबंधित है।
4. पेट्रोल-डीजल की बिक्री पर शर्त:
पेट्रोल पंप संचालक वाहन के अलावा किसी अन्य कंटेनर या बोतल में पेट्रोल-डीजल नहीं बेच सकते।
5. होटल और धर्मशालाओं के लिए नियम:
होटल और धर्मशाला मालिक बिना उचित पहचान पत्र के किसी को भी कमरा नहीं दे सकते।
किन गतिविधियों पर नहीं है रोक
विवाह और शव यात्रा पर इन प्रतिबंधों का कोई असर नहीं होगा।
प्रशासन की अपील
पुलिस प्रशासन ने जिले के नागरिकों से अपील की है कि वे कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। उल्लंघन करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
धारा 163 के तहत लगाई गई यह पाबंदियां जिले में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हैं। नागरिकों से अपेक्षा है कि वे इन नियमों का पालन करें और किसी भी तरह के असामाजिक कार्यों से बचें।