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एयर होस्टेस ने श्रद्धा कपूर का वीडियो किया वीडियो , जानिए क्या है प्राइवेसी कानून और कितनी हो सकती है सजा

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AIN NEWS 1 | आज के डिजिटल युग में मोबाइल कैमरा हर किसी के हाथ में है, लेकिन इसका दुरुपयोग दूसरों की निजता पर हमला बन जाता है। ताजा मामला बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर और उनके रूमर्ड बॉयफ्रेंड राहुल मोदी से जुड़ा है।

हाल ही में एक फ्लाइट में श्रद्धा कपूर और राहुल मोदी साथ में बैठे बातचीत कर रहे थे। तभी वहीं ड्यूटी पर तैनात एक एयर होस्टेस ने चुपके से दोनों का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। यह वीडियो कुछ ही समय में वायरल हो गया। हालांकि, इस हरकत को लेकर कानूनी विशेषज्ञों और आम जनता में नाराजगी देखी जा रही है, क्योंकि यह सीधे तौर पर किसी की प्राइवेसी का उल्लंघन है।

🧑‍⚖️ क्या कहता है कानून?

भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 हर नागरिक को निजता का अधिकार देता है। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में “केएस पुट्टस्वामी बनाम भारत सरकार” मामले में प्राइवेसी को मौलिक अधिकार घोषित किया। इसका मतलब है कि किसी की तस्वीर या वीडियो उसकी इजाजत के बिना लेना और उसे पब्लिक करना कानूनन अपराध है।

अगर वीडियो किसी को मानसिक कष्ट, शर्मिंदगी या खतरे में डालता है, तो यह अपराध और भी गंभीर हो जाता है।

⚖️ क्या है सजा?

भारतीय न्याय संहिता की धारा 78(2) के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति किसी की अनुमति के बिना पीछा करता है, तस्वीरें या वीडियो बनाता है और उसे वायरल करता है, तो:

  • पहली बार अपराध पर 1 से 3 साल तक की जेल और जुर्माना

  • दूसरी बार अपराध पर 3 से 7 साल तक की जेल और अधिक जुर्माने का प्रावधान है।

🎬 पहले भी हो चुके हैं ऐसे मामले

इससे पहले भी कई सेलेब्स की निजी फोटोज और वीडियो बिना अनुमति के सोशल मीडिया पर वायरल किए जा चुके हैं। आलिया भट्ट के साथ भी ऐसा ही वाकया हुआ था जब कोई व्यक्ति उनके घर के सामने से फोटो खींचकर शेयर कर चुका था।

इस तरह की घटनाएं न सिर्फ सेलेब्स की सुरक्षा और मानसिक स्थिति पर असर डालती हैं, बल्कि यह सभी नागरिकों के लिए चेतावनी भी है कि निजता का सम्मान किया जाए।

Bollywood actress Shraddha Kapoor and her rumored boyfriend Rahul Modi were secretly recorded mid-flight by an air hostess, who later uploaded the video online without their consent. The incident has triggered a debate on the right to privacy in India. As per Article 21 of the Indian Constitution and Supreme Court rulings, unauthorized filming and sharing of private moments is a punishable offense. Under IPC Section 78(2), violators can face 1–3 years of imprisonment and a fine, which may extend up to 7 years for repeated offenses. This case highlights the urgent need to respect digital boundaries and privacy rights of individuals, especially celebrities.

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