spot_imgspot_img

एयर होस्टेस ने श्रद्धा कपूर का वीडियो किया वीडियो , जानिए क्या है प्राइवेसी कानून और कितनी हो सकती है सजा

spot_img

Date:

AIN NEWS 1 | आज के डिजिटल युग में मोबाइल कैमरा हर किसी के हाथ में है, लेकिन इसका दुरुपयोग दूसरों की निजता पर हमला बन जाता है। ताजा मामला बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर और उनके रूमर्ड बॉयफ्रेंड राहुल मोदी से जुड़ा है।

हाल ही में एक फ्लाइट में श्रद्धा कपूर और राहुल मोदी साथ में बैठे बातचीत कर रहे थे। तभी वहीं ड्यूटी पर तैनात एक एयर होस्टेस ने चुपके से दोनों का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। यह वीडियो कुछ ही समय में वायरल हो गया। हालांकि, इस हरकत को लेकर कानूनी विशेषज्ञों और आम जनता में नाराजगी देखी जा रही है, क्योंकि यह सीधे तौर पर किसी की प्राइवेसी का उल्लंघन है।

🧑‍⚖️ क्या कहता है कानून?

भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 हर नागरिक को निजता का अधिकार देता है। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में “केएस पुट्टस्वामी बनाम भारत सरकार” मामले में प्राइवेसी को मौलिक अधिकार घोषित किया। इसका मतलब है कि किसी की तस्वीर या वीडियो उसकी इजाजत के बिना लेना और उसे पब्लिक करना कानूनन अपराध है।

अगर वीडियो किसी को मानसिक कष्ट, शर्मिंदगी या खतरे में डालता है, तो यह अपराध और भी गंभीर हो जाता है।

⚖️ क्या है सजा?

भारतीय न्याय संहिता की धारा 78(2) के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति किसी की अनुमति के बिना पीछा करता है, तस्वीरें या वीडियो बनाता है और उसे वायरल करता है, तो:

  • पहली बार अपराध पर 1 से 3 साल तक की जेल और जुर्माना

  • दूसरी बार अपराध पर 3 से 7 साल तक की जेल और अधिक जुर्माने का प्रावधान है।

🎬 पहले भी हो चुके हैं ऐसे मामले

इससे पहले भी कई सेलेब्स की निजी फोटोज और वीडियो बिना अनुमति के सोशल मीडिया पर वायरल किए जा चुके हैं। आलिया भट्ट के साथ भी ऐसा ही वाकया हुआ था जब कोई व्यक्ति उनके घर के सामने से फोटो खींचकर शेयर कर चुका था।

इस तरह की घटनाएं न सिर्फ सेलेब्स की सुरक्षा और मानसिक स्थिति पर असर डालती हैं, बल्कि यह सभी नागरिकों के लिए चेतावनी भी है कि निजता का सम्मान किया जाए।

Bollywood actress Shraddha Kapoor and her rumored boyfriend Rahul Modi were secretly recorded mid-flight by an air hostess, who later uploaded the video online without their consent. The incident has triggered a debate on the right to privacy in India. As per Article 21 of the Indian Constitution and Supreme Court rulings, unauthorized filming and sharing of private moments is a punishable offense. Under IPC Section 78(2), violators can face 1–3 years of imprisonment and a fine, which may extend up to 7 years for repeated offenses. This case highlights the urgent need to respect digital boundaries and privacy rights of individuals, especially celebrities.

spot_img
spot_imgspot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_imgspot_img

Share post:

New Delhi
overcast clouds
39.1 ° C
39.1 °
39.1 °
34 %
1kmh
99 %
Sat
40 °
Sun
44 °
Mon
38 °
Tue
41 °
Wed
40 °
Video thumbnail
Brij Bhushan Sharan Singh : आज तक मैं दर्शन करने नहीं गया, क्योंकि पहले दिन से ही खेल चल रहा था...
00:18
Video thumbnail
Delhi Railway Station Transgender
00:56
Video thumbnail
लखनऊ एयरपोर्ट पर CM योगी ने BJP अध्यक्ष नितिन नवीन का किया स्वागत
00:35
Video thumbnail
गाजियाबाद: राजनगर अग्निकांड में कारोबारी पर आगजनी का आरोप
00:21
Video thumbnail
गीताप्रेस का ऐतिहासिक कदम, पहली बार एक साथ तीन भाषाओं में पढ़ने को मिलेगी श्रीमद्भगवद्गीता।
01:34
Video thumbnail
हरिद्वार के VIP गंगा घाट पर "किसान महाकुंभ"धार्मिक संगठनों ने इस डांस पर आपत्ति जताई
00:17
Video thumbnail
नितिन गडकरी का बड़ा ऐलान: डीजल में 15% आइसोब्यूटेनॉल ब्लेंडिंग की तैयारी
00:35
Video thumbnail
जयपुर में सड़क धंसी, 20 फीट चौड़ा और 10 फीट गहरा गड्ढा बना
01:42
Video thumbnail
21 दिसंबर 1992 का संसद में रामगोपाल यादव का बयान फिरसे वायरल
02:52
Video thumbnail
1992 का संसद में रामगोपाल यादव का बयान फिरसे वायरल
00:31

Subscribe

spot_img
spot_imgspot_img

Popular

spot_img

More like this
Related

E20 का खेल: क्या आम जनता इसकी सबसे बड़ी कीमत चुका रही है?

इथेनॉल नीति: सब्सिडी, राजनीति और अनुत्तरित सवाल यह रिपोर्ट सार्वजनिक...