AIN NEWS 1 लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने धर्मांतरण को नियंत्रित करने के लिए नए कानून को और सख्त कर दिया है। हाल ही में विधानसभा में पास हुए इस बिल में लव जिहाद और धर्मांतरण को लेकर कई कड़े प्रावधान किए गए हैं। इस कानून के तहत, लव जिहाद के मामले में उम्रकैद की सजा का प्रावधान किया गया है।
मुख्य प्रावधान:
1. धर्मांतरण और धोखे से शादी :
– अब धर्मांतरण और धोखे से शादी करने पर 3 से 10 साल की सजा और 25 हजार रुपए का जुर्माना होगा। पहले इसमें 1 से 5 साल की सजा और 15 हजार रुपए का जुर्माना था।
2. SC/ST नाबालिगों और महिलाओं के साथ लव जिहाद:
– ऐसे मामलों में 5 से 14 साल की सजा या 1 लाख रुपए का जुर्माना होगा। पहले इसमें 2 से 10 साल की सजा और 25 हजार रुपए का जुर्माना था।
3. सामूहिक धर्मांतरण :
– इस मामले में 7 से 14 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना होगा, जबकि पहले इसमें 3 से 10 साल की सजा और 50 हजार रुपए का जुर्माना था।
हालिया घटनाएं:
1. नाबालिग का धर्मांतरण :
– मोहनलालगंज में एक नाबालिग लड़की को दूसरे समुदाय के युवक ने प्रेमजाल में फंसाया और धर्म परिवर्तन का दबाव डाला। लड़की ने घर से भागकर शादी की और बाद में उसे नारी निकेतन में दाखिल कराया गया।
2. 9 साल तक साथ रहने के बाद धर्म परिवर्तन का दबाव :
– चिनहट में एक युवक ने 9 साल तक एक लड़की को अपने साथ रखा और अचानक धर्म परिवर्तन का दबाव डाला, जिससे लड़की ने अपने परिवार को पूरी जानकारी दी और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
3. धर्म परिवर्तन के दबाव में हत्या :
– दुबग्गा में एक युवक ने लड़की को धर्म परिवर्तन का दबाव डालते हुए तीसरी मंजिल से फेंक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।
4. ससुराल पहुंचकर खुला सच :
– मोहनलालगंज में एक महिला ने शिकायत की कि उसने सलमान नाम के युवक से शादी की, जिसने खुद को हिंदू बताया था, लेकिन शादी के बाद पता चला कि वह दूसरे समुदाय का है और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगा।
नया कानून और पुराने केस :
हाईकोर्ट के अधिवक्ता प्रिंस लेनिन के अनुसार, नया कानून लागू होने के बाद पुराने मामलों में पहले के कानून के तहत ही कार्रवाई होगी, unless सरकार नए कानून के तहत पुराने मामलों की सुनवाई का प्रावधान करती है।
इन कड़े प्रावधानों का उद्देश्य धर्मांतरण के मामलों में अधिक कठोरता और प्रभावी न्याय सुनिश्चित करना है।