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उत्तर प्रदेश में अब 1000 वर्ग फीट तक मकान बनाने के लिए नक्शा पास करवाना जरूरी नहीं: योगी सरकार का बड़ा फैसला!

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No Need for Map Approval to Build 1000 Sq Ft House in UP: Yogi Govt’s New Construction Policy

यूपी में 1000 वर्ग फीट तक मकान बनाने के लिए नक्शा पास कराना नहीं होगा जरूरी, योगी सरकार लाई नई भवन निर्माण नीति

AIN NEWS 1: उत्तर प्रदेश सरकार ने भवन निर्माण को सरल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में तैयार की गई “भवन निर्माण और विकास उपविधि-2025” जल्द ही लागू की जा सकती है। इस उपविधि के लागू होने से आम लोगों को अपने छोटे घरों के निर्माण में बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि 1000 वर्ग फीट तक के मकान के लिए नक्शा पास करवाना अनिवार्य नहीं रहेगा।

क्या है भवन निर्माण और विकास उपविधि-2025?

यह उपविधि उत्तर प्रदेश में भवन निर्माण को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए बनाई गई है। इसका उद्देश्य निवेशकों को आकर्षित करना, शहरीकरण को बढ़ावा देना और आम लोगों को सुविधाएं देना है। इसे 30 मई 2025 तक लागू करने का लक्ष्य रखा गया है।

नए नियमों से क्या होंगे बदलाव?

1. 1000 वर्ग फीट तक मकान पर नक्शा पास कराने की जरूरत नहीं

अब प्रदेश में 1000 वर्ग फीट तक के घर बनाने के लिए नक्शा पास करवाना जरूरी नहीं होगा। इससे आम नागरिकों को समय और पैसा दोनों की बचत होगी।

2. बड़े प्लॉट के लिए सरल प्रक्रिया

5000 वर्ग फीट तक के आवासीय निर्माण

2000 वर्ग फीट तक के व्यावसायिक निर्माण

इन दोनों के लिए अब केवल आर्किटेक्ट का प्रमाणपत्र पर्याप्त होगा। नक्शा पास कराने की लंबी प्रक्रिया से राहत मिलेगी।

3. हरित भवन और ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा

नए नियमों में ग्रीन बिल्डिंग, ऊर्जा बचत और आपदा-प्रतिरोधी निर्माण पर विशेष जोर दिया गया है। इससे पर्यावरण की रक्षा होगी और इमारतें अधिक सुरक्षित बनेंगी।

4. गरीबों के लिए किफायती आवास

शहरी गरीबों के लिए सस्ते घर और झुग्गी पुनर्वास योजनाओं को प्राथमिकता दी गई है, जिससे उन्हें भी बेहतर जीवन सुविधा मिल सके।

व्यावसायिक गतिविधियों को मिलेगी बढ़ावा

अब 24 मीटर से अधिक चौड़ी सड़कों पर बने आवासीय परिसरों में छोटे और मध्यम व्यवसायों की अनुमति दी जाएगी। इससे स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी लाभ होगा।

45 मीटर से अधिक चौड़ी सड़कों पर मल्टीस्टोरी इमारतों की अनुमति मिलेगी, जिससे शहरों का विकास और विस्तार संतुलित होगा।

फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) भी बढ़ाया जा रहा है, जिससे लोग अपनी जमीन पर अधिक निर्माण कर सकेंगे।

जनता से लिए गए सुझाव और आपत्तियां

इस उपविधि को तैयार करने में जनता और विशेषज्ञों की भागीदारी रही है। कुल 1153 सुझाव और आपत्तियां प्राप्त हुई थीं, जिनका विभाग द्वारा गहन अध्ययन किया गया है। इन सुझावों के आधार पर उपविधि को और अधिक प्रभावी और जनहितकारी बनाने का कार्य जारी है।

सरकार की मंशा और लाभ

प्रदेश सरकार की इस नई नीति से शहरी नियोजन को नई दिशा मिलेगी। साथ ही निवेशकों और डेवलपर्स को भी आकर्षित किया जा सकेगा। यह निर्णय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उस सोच को साकार करता है, जिसमें प्रत्येक नागरिक को सुरक्षित, सुलभ और किफायती आवास उपलब्ध कराना प्राथमिकता है।

भविष्य की दिशा

भवन निर्माण और विकास उपविधि-2025 के लागू होने से उत्तर प्रदेश में भवन निर्माण से जुड़े सभी वर्गों—आम नागरिक, आर्किटेक्ट, निवेशक, और डेवलपर्स—को सीधी राहत और फायदा मिलेगा। इससे न सिर्फ़ निर्माण प्रक्रिया आसान होगी बल्कि पूरे प्रदेश में नियोजित विकास की नई लहर आएगी।

The Uttar Pradesh government has announced the UP Building Bylaws 2025, a major reform in construction regulations. Under the new policy, homeowners can build houses up to 1000 sq ft without any map approval, simplifying the process for the middle class. The law also allows construction on residential plots up to 5000 sq ft and commercial plots up to 2000 sq ft with just an architect’s certificate. Focused on promoting green building, FAR increases, and affordable housing, this initiative aims to make UP a more investor-friendly and sustainable development hub.

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