Sunday, November 24, 2024

जाने नोएडा में 31 जनवरी तक के लिए धारा 144, पुलिस ने इन सभी चीजों पर लगाया बैन, घर से निकलने से पहले पढ़ लें निर्देश!

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AIN NEWS 1: बता दें आने वाले त्योहारी सीजन को देखते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस ने दिल्ली से सटे नोएडा में धारा 144 को अब लागू कर दिया है. नोएडा पुलिस के मुताबिक, कोरोना के बढ़ते मामलों और आगामी त्योहारों में जुटने वाली भीड़ की आशंका को देखते हुए ही पूरे जिले में सीआरपीसी की धारा 144 को 31 जनवरी तक के लिए अब बढ़ा दिया गया है. इस दौरान, किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच से अधिक लोगों के एकत्रित होने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. वहीं, पब्लिक गेदरिंग यानी लोगों के जुटाने के लिए पहले से अनुमति लेने की आवश्यकता भी होगी. जाने इस महीने कई त्योहार आने वाले हैं और उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए ये अहम फैसला लिया गया है. नोएडा प्रशासन द्वारा जारी किए गए आदेश के मुताबिक, इस महीने 13 जनवरी को लोहड़ी, 15 जनवरी को मकर संक्रांति, 24 जनवरी को जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, बसंत पंचमी और 29 जनवरी को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती (अजमेर शरीफ) की पुण्यतिथि है, ऐसे में इन त्योहारों के दौरान लोगों के एकत्रित होने पर भी पाबंदी रहेगी.

जाने ड्रोन और लाउडस्पीकर पर पाबंदी

पुलिस के द्वारा जारी किए गए आदेश में सरकारी दफ्तरों के एक किलोमीटर के दायरे में ड्रोन उड़ाने पर भी बिल्कुल पाबंदी लगाई गई है. साथ ही किसी को भी बिना अनुमति के सरकारी संपत्ति की कोई फोटो या वीडियो बनाने की भी अनुमति नहीं होगी. इसके अलावा सार्वजनिक स्थलों पर लाउडस्पीकर या धार्मिक सभा के आयोजन की भी अनुमति बिल्कुल नहीं होगी.

जाने नोएडा में धारा 144 क्यों लागू की गई?

सूत्रों के मुताबिक, नोएडा के एडीसीपी (कानून और व्यवस्था) अनिल कुमार यादव ने बताया कि धार्मिक, राजनीतिक या अन्य समूहों या किसान संघों द्वारा कानून-व्यवस्था की स्थिति को खराब किए जाने की संभावना को देखते हुए, एहतियात के तौर पर जिले में शांति बनाए रखने के लिए पुलिस द्वारा यह धारा 144 की अवधि को बढ़ाया जा रहा है.

जाने मास्क पहनने को लेकर भी निर्देश

रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर बजाने पर भी पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा. जबकि दिन के समय भी लाउडस्पीकरों को तय मानकों के आधार पर ही बजाया जा सकेगा. यह नए दिशा-निर्देशों में यह भी कहा गया है कि लोगों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा और सभी सार्वजनिक स्थानों या धार्मिक आयोजनों में मास्क पहनना सुनिश्चित करना होगा. सभी रेस्टोरेंट, होटल और फूड जॉइंट्स को भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश दे दिए गए हैं.

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सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पन्था विततो देवयानः।
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