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Morning News Brief: महिला आरक्षण संशोधन बिल लोकसभा में गिरा; होर्मुज स्ट्रेट खुला, अब जहाज गुजर सकेंगे; विदेशी नागरिकता मामले में राहुल के खिलाफ FIR होगी

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नमस्कार,
मोदी सरकार पहली बार बिल पास कराने में नाकाम रही। महिला आरक्षण से जुड़ा संशोधन विधेयक 54 वोटों से गिर गया। उधर, ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट खोल दिया है। अब कमर्शियल जहाज गुजर सकेंगे। उधर, विदेशी नागरिकता मामले में राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज होगी।

आज के प्रमुख इवेंट्स:

  • कांग्रेस नेता राहुल गांधी तमिलनाडु में 3 रैलियां करेंगे।
  • देशभर से हजयात्रियों का पहला जत्था सऊदी अरब के लिए रवाना होगा।

कल की बड़ी खबरें:

महिला आरक्षण से जुड़ा 131वां संविधान संशोधन बिल लोकसभा में गिरा, 54 वोट से हार

Parliament Women Reservation Bill Controversy LIVE Update; Amit Shah Rahul  Gandhi BJP Congress | Delimitation

महिला आरक्षण से जुड़े संविधान (131वां संशोधन) बिल को सरकार लोकसभा में पास नहीं करा पाई। इस बिल में संसद की कुल 543 सीटों को बढ़ाकर 850 करने का प्रावधान शामिल था। करीब 21 घंटे तक चली विस्तृत चर्चा के बाद इस पर मतदान कराया गया।

लोकसभा में कुल 528 सांसदों ने वोट डाले, जिनमें 298 सांसदों ने बिल के पक्ष में और 230 सांसदों ने विपक्ष में मतदान किया। हालांकि, इस बिल को पास कराने के लिए दो-तिहाई बहुमत यानी 352 वोटों की जरूरत थी। आवश्यक समर्थन न मिलने के कारण यह बिल 54 वोटों से गिर गया।

इससे जुड़े दो अन्य महत्वपूर्ण बिल—परिसीमन संशोधन संविधान बिल 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) बिल 2026—भी पेश किए गए थे, लेकिन सरकार ने इन पर मतदान नहीं कराया। सरकार का कहना था कि ये सभी बिल आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए अलग-अलग वोटिंग की आवश्यकता नहीं है।

यह मोदी सरकार के 12 साल के कार्यकाल में पहली बार हुआ है जब वह लोकसभा में कोई महत्वपूर्ण बिल पास कराने में असफल रही। इस मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह ने करीब एक घंटे का भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर यह बिल पास नहीं होता है, तो इसकी जिम्मेदारी विपक्ष की होगी। उन्होंने यह भी कहा कि देश की महिलाएं देख रही हैं कि उनकी प्रगति में बाधा कौन बन रहा है।

मुख्य बिंदु
• महिला आरक्षण से जुड़ा 131वां संविधान संशोधन बिल 54 वोट से लोकसभा में गिरा
• बिल के पक्ष में 298 और विपक्ष में 230 वोट पड़े, जबकि 352 वोटों की जरूरत थी
• मोदी सरकार के कार्यकाल में पहली बार कोई महत्वपूर्ण बिल लोकसभा में पास नहीं हो सका

होर्मुज स्ट्रेट फिर खुला: ईरान ने कमर्शियल जहाजों को दी इजाजत, अमेरिका की नाकाबंदी पर तनाव बरकरार

ईरान ने होर्मुज़ स्ट्रेट खोला, तेल कीमतों में गिरावट - BBC News हिंदी

ईरान ने दुनिया के सबसे अहम समुद्री मार्गों में से एक होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोल दिया है। अब सभी कमर्शियल जहाजों को इस रास्ते से गुजरने की अनुमति मिल गई है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने बताया कि यह फैसला लेबनान में हुए सीजफायर के बाद लिया गया है।

हालांकि, इस फैसले के बावजूद क्षेत्र में तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ईरान का धन्यवाद किया, लेकिन साथ ही साफ किया कि अमेरिका की ओर से ईरान के खिलाफ नाकाबंदी जारी रहेगी।

ईरान ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। तेहरान ने चेतावनी दी है कि यदि उसके बंदरगाहों पर अमेरिकी नाकाबंदी जारी रहती है, तो वह इसे सीजफायर का उल्लंघन मानेगा। ऐसी स्थिति में ईरान दोबारा होर्मुज स्ट्रेट को बंद करने जैसा बड़ा कदम उठा सकता है, जिससे वैश्विक व्यापार और तेल सप्लाई पर असर पड़ सकता है।

मुख्य बिंदु
• ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट खोला, कमर्शियल जहाजों को आवाजाही की अनुमति
• लेबनान में सीजफायर के बाद लिया गया फैसला
• अमेरिका ने नाकाबंदी जारी रखी, ईरान ने दोबारा स्ट्रेट बंद करने की चेतावनी दी

राहुल गांधी की नागरिकता विवाद पर हाईकोर्ट सख्त, FIR दर्ज कर CBI जांच के आदेश

दोहरी नागरिकता मामले में राहुल गांधी पर दर्ज होगी FIR, इलाहाबाद हाईकोर्ट का  सख्त निर्देश | Dual Citizenship Row Allahabad HC Orders FIR Against Rahul  Gandhi

राहुल गांधी की कथित दोहरी नागरिकता के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने और मामले की जांच CBI को सौंपने के निर्देश दिए हैं।

जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की बेंच ने यह आदेश कर्नाटक भाजपा कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिकाकर्ता का आरोप है कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता भी है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा और भारतीय नागरिकता कानून से जुड़ा गंभीर मामला है।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि इस मामले की निष्पक्ष जांच जरूरी है, इसलिए FIR दर्ज कर इसे केंद्रीय जांच ब्यूरो को ट्रांसफर किया जाए, ताकि पूरे मामले की गहराई से जांच हो सके।

गौरतलब है कि इससे पहले 2019 में सुप्रीम कोर्ट में भी राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर याचिका दायर की गई थी, जिसे खारिज कर दिया गया था। उस समय के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा था कि किसी कंपनी के दस्तावेज में दर्ज जानकारी को आधार बनाकर नागरिकता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता।

अब हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद यह मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है और आगे की जांच CBI के हाथों में होगी।

मुख्य बिंदु
• इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने का दिया आदेश
• मामले की जांच CBI को सौंपने के निर्देश
• याचिका में राहुल गांधी पर ब्रिटिश नागरिकता रखने का आरोप लगाया गया

संभल में मस्जिद पर बुलडोजर कार्रवाई: 35 फीट ऊंची मीनार गिराई गई, भारी पुलिस बल तैनात

संभल में बुलडोजर कार्रवाई तेज—मस्जिद की 35 फीट मीनार ढहाने के लिए हाइड्रा  तैनात, भारी पुलिस बल मौजूद - रॉयल बुलेटिन

उत्तर प्रदेश के संभल में प्रशासन ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए एक मस्जिद की 35 फीट ऊंची मीनार को गिरा दिया। सुबह करीब साढ़े 9 बजे शुरू हुई यह बुलडोजर कार्रवाई देर शाम तक जारी रही, जिसमें मस्जिद के अन्य हिस्सों और आसपास की कुछ दुकानों को भी तोड़ा गया।

कार्रवाई के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी, जिनमें DM और SP भी शामिल थे, पूरे समय घटनास्थल पर मौजूद रहे और स्थिति की निगरानी करते रहे।

संभावित विरोध को देखते हुए प्रशासन ने पहले ही आसपास के लोगों को वहां से हटा दिया था। इसके बावजूद कुछ जगहों पर हल्की हलचल देखने को मिली, जिसे पुलिस ने तुरंत नियंत्रित कर लिया।

प्रशासन का कहना है कि यह मस्जिद सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाई गई थी, जिसके चलते यह कार्रवाई की गई। फिलहाल इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है।

मुख्य बिंदु
• संभल में मस्जिद की 35 फीट ऊंची मीनार बुलडोजर से गिराई गई
• DM और SP की मौजूदगी में भारी पुलिस बल के साथ कार्रवाई
• प्रशासन का दावा, सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण होने के कारण तोड़फोड़

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