Saturday, January 11, 2025

लव मैरिज पर एफआईआर: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समाज को लताड़ा

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AIN NEWS 1 |इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लव मैरिज को लेकर लड़के के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है, “यह समाज का काला चेहरा है।” जस्टिस प्रशांत कुमार की पीठ ने कहा, “हमें गहरी पीड़ा हुई…समाज का खौफ इस कदर व्याप्त है कि…आज़ादी के 75 साल बाद भी…विरोधियों (अपोनेंट्स) के साथ इसी वजह से लड़ रहे हैं।”

हाईकोर्ट की टिप्पणी:

  • लव मैरिज को लेकर एफआईआर दर्ज कराना समाज का काला चेहरा है।
  • 75 साल की आज़ादी के बाद भी समाज में लव मैरिज को स्वीकार नहीं किया जाता।
  • लड़के और लड़की को अपनी पसंद से शादी करने का अधिकार है।
  • माता-पिता को बच्चों की शादी में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

हाईकोर्ट का आदेश:

  • लड़के के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने का आदेश दिया।
  • पुलिस को निर्देश दिया कि भविष्य में लव मैरिज को लेकर एफआईआर दर्ज न करें।
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सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पन्था विततो देवयानः।
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