गाजियाबाद: साहिबाबाद स्थित सिद्धार्थ विहार में भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) गाजियाबाद शाखा की प्रवर्तन टीम ने शुक्रवार को एक टॉय दुकान पर छापा मारा। इस दौरान 100 से अधिक खिलौने जब्त किए गए।
कार्रवाई का कारण: शाखा प्रमुख कुमार अनिमेष ने बताया कि टीम को सूचना मिली थी कि दुकान में बिना बीआईएस प्रमाणन के इलेक्ट्रिक और नॉन-इलेक्ट्रिक खिलौने बेचे जा रहे हैं। ये खिलौने आईएस 15644:2006 और आईएस 9873:2019 भाग-एक के अनुसार प्रमाणित नहीं थे, जो खिलौनों के गुणवत्ता नियंत्रण आदेश 2020 का उल्लंघन है।
कानूनी प्रावधान: बीआईएस अधिनियम 2016 की धारा 17(1)(ए) का उल्लंघन करने पर दो वर्ष तक का कारावास या न्यूनतम 2,00,000 रुपये का जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है।
टीम की उपस्थिति: छापेमारी के दौरान शाखा के संयुक्त निदेशक नवीन कुमार अरोड़ा, उप निदेशक हरिओम मीणा, राहुल कुमार, राजू प्रजापति, सूरज कुमार और पुलिस बल भी मौजूद थे।
उपभोक्ताओं के लिए सलाह: शाखा प्रमुख ने बताया कि उपभोक्ता बीआईएस केयर ऐप का उपयोग करके नकली या बिना लाइसेंस के उत्पादों की शिकायत कर सकते हैं। उत्पाद खरीदने से पहले बीआईएस केयर ऐप या वेबसाइट (http://www.bis.gov.in) पर जाकर उत्पाद पर आईएसआई मार्क की सत्यता की जांच अवश्य करें।
शिकायत करने का तरीका: अगर किसी को बिना बीआईएस प्रमाण के उत्पाद बिकते हुए दिखें या आईएसआई मार्क का दुरुपयोग हो रहा हो तो इसकी सूचना बीआईएस केयर ऐप या [email protected] पर ई-मेल द्वारा भी दी जा सकती है। जानकारी देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा।
इस प्रकार, बीआईएस ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे सावधान रहें और गुणवत्तापूर्ण उत्पाद ही खरीदें।